रीवा

बगैर लाइसेंस कर रहे हैं यह व्यापार तो होगी कार्रवाई, हो जाएं सतर्क, शुरू हुई कवायद

बिना लाइसेंस हो रही बिक्री...
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Aug 18, 2018
horticulture seed not sell on agriculture license, action in Rewa
horticulture seed not sell on agriculture license, action in Rewa

रीवा। कृषि विभाग से लाइसेंस प्राप्त उद्यानिकी का बीज सहित अन्य आदान बेचने वाले व्यापारियों अब खैर नहीं होगी। कार्रवाई के साथ उन कृषि विभाग से मिला लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। उद्यानिकी विभाग की ओर से की गई तैयारी कुछ ऐसी ही है।

कार्रवाई के बावत शासन स्तर से जारी हुआ है आदेश
बीज व्यापारी उद्यानिकी से संबंधित बीज सहित अन्य आदान उद्यानिकी विभाग के लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही बेच सकेंगे। इस बावत पूर्व में शासन स्तर से आदेश जारी किया गया है। विभाग की ओर से तत्काल में आदेश सार्वजनिक करने के बाद अब निरीक्षण के बावत दल का गठन किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक दल जिले में निरीक्षण कर बिना लाइसेंस के उद्यानिकी का बीज सहित अन्य आदान बेचने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करेगा।

लाइसेंस लेने वालों की संख्या केवल 80 के करीब
गौरतलब है कि जिले में उद्यानिकी का बीज सहित अन्य आदान बेचने के लिए लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों की संख्या करीब 80 है। जबकि हकीकत में करीब दो गुने व्यापारी कृषि के साथ उद्यानिकी का बीज भी बेच रहे हैं। निरीक्षण और कार्रवाई की कवायद इसी के मद्देनजर शुरू की गई है।

कार्रवाई में एफआइआर तक का प्रावधान
उद्यानिकी विभाग के उप संचालक गिरीश तिवारी के मुताबिक बिना लाइसेंस के उद्यानिकी का बीज बेचने वाले व्यापारियों पर एफआइआर दर्ज कराने का प्रावधान है। आगे की कार्रवाई प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा। निरीक्षण के बावत जिला स्तर पर एक दल के गठन के साथ विकासखंड उद्यानिकी अधिकारी को अधिकार दिया गया है।

कृषि विभाग जारी करता रहा है लाइसेंस
कृषि व उद्यानिकी संबंधित बीज की बिक्री के लिए कृषि विभाग व्यापारियों को लाइसेंस जारी करता रहा है। कृषि विभाग के लाइसेंस पर ही व्यापारी उद्यानिकी का भी बीज बेचते रहे हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उद्यानिकी का बीज बेचने के लिए व्यापारियों को उद्यानिकी विभाग के उप संचालक से लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

Published on:
18 Aug 2018 02:43 pm