यह जानकारी शनिवार को संभागायुक्त द्वारा की गई समीक्षा बैठक में दी गई।
सागर. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संभाग के पांचो जिलों में अब तक 92 प्रतिशत परिवारों व 78.47 प्रतिशत सदस्यों के डाटाबेस में आधार नंबर फीड हुए हैं। यह जानकारी शनिवार को संभागायुक्त द्वारा की गई समीक्षा बैठक में दी गई।
संभागीय खाद्य नियंत्रक ने बताया कि जिलों के कुल 13 लाख 61 हजार 746 पात्र परिवारों में से 12 लाख 52 हजार 805 परिवारों तथा 61 लाख 69 हजार 119 सदस्यों (जनसंख्या) में से 48 लाख 46 हजार 155 सदस्यों के डाटाबेस में आधार नंबर फीड किए गए हैं।
जिलों में यह है स्थिति
सागर जिले में 4 लाख 5 हजार 653 पात्र परिवारों में से 3 लाख 99 हजार 700 परिवारों व 18 लाख 13 हजार 114 सदस्यों में से 14 लाख 83 हजार 496 सदस्य आधारयुक्त हुए।
दमोह़ जिले में 2 लाख 87 हजार 773 पात्र परिवारों में से 2 लाख 49 हजार 766 परिवारों व 11 लाख 64 हजार 108 सदस्यों में से 8 लाख 37 हजार 263 सदस्य आधारयुक्त हुए।
छतरपुर जिले में 2 लाख 45 हजार 840 पात्र परिवारों में से 2 लाख 27 हजार 531 परिवारों व 12 लाख 61 हजार 939 सदस्यों में से 9 लाख 86 हजार 916 सदस्य आधारयुक्त हुए।
टीकमगढ़ जिले में 2 लाख 31 हजार 689 पात्र परिवारों में से 2 लाख 5 हजार 859 परिवारों परिवारों व 10 लाख 79 हजार 622 सदस्यों में से 8 लाख 22 हजार 298 सदस्य आधार युक्त हुए।
पन्ना जिले में 1 लाख 90 हजार 791 पात्र परिवारों में से 1 लाख 69 हजार 949 परिवारों व कुल 8 लाख 50 हजार 336 सदस्यों में से 7 लाख 16 हजार 182 सदस्य आधारयुक्त हुए।
आधार फीडिंग करना जरूरी
बैठक में कमिश्नर आशुतोष अवस्थी ने कहा कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रत्येक पात्र परिवार और उसके कम से कम एक सदस्य की आधार फीडिंग करना बेहद जरूरी है। सदस्यों (जनसंख्या) के आधार फीडिंग के कार्य में तेजी लाएं। इस कार्य में दमोह जिले की कम प्रगति को संज्ञान में लेकर कमिश्नर ने दमोह कलेक्टर को निरंतर समीक्षा के निर्देश दिए।
यह है आधार कार्ड
आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो।