मप्र लोक शिक्षण संचालनालय ने एडमिशन में आरटीई के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाने के बाद सीएम राइज स्कूल (संदीपनी विद्यालय) में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए करीब एक माह से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार प्रवेश के लिए नए नियम हैं। अब स्कूल परिसर से 3 किमी के दायरे में आने वाले छात्रों को ही एडमिशन मिलेगा। यानी इससे दूर के बच्चों को सीएम राइज स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग का यह नियम सिर्फ उन स्कूलों में लागू होगा, जिनकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई हैं। शहर के एमएलबी स्कूल (क्रं1) की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। नए सत्र में नई बिल्डिंग में ही प्रवेश मिलेगा। गाइडलाइन के अनुसार, सीएम राइज स्कूलों में आसपास रहने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले चरण में सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा, जो या तो एक किलोमीटर की परिधि में रहते हों या फिर पढ़ते हों। इसके बाद 2 किमी और फिर 3 किमी की परिधि वाले छात्रों को सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।
मप्र लोक शिक्षण संचालनालय ने एडमिशन में आरटीई के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सीएम राइज स्कूलों के प्राचार्य कोशिश करें आसपास रहने वाले और सरकारी स्कूलों के बच्चों को ही प्रवेश मिले। पारदर्शिता के लिए लॉटरी पद्धति अपनाएं। दूसरे स्कूलों से आने वाले बच्चों का डाटा ट्रांसफर कराते हुए डीपीआई को जानकारी दें।