सागर

Big Breaking मासूम से रेप करने वाले को सजा-ए-मौत, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Big Breaking मासूस से रेप करने वाले को सजा-ए-मौत, कोर्ट ने सुनाया फैसला

2 min read
Jul 07, 2018
Big Breaking मासूम से रेप करने वाले को सजा-ए-मौत, कोर्ट ने सुनाया फैसला

सागर. मासूम से दुराचार के मामले में सागर जिले के रहली सिविल कोर्ट ने शनिवार को एक एतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा-ए-मौत यानि फांसी की सजा सुनाई है । 21 मई को हुई वारदात के बाद 46 दिनों में ही यह फैसला आ गया है। इस फैसले के बाद पीडि़ता के परिजनों ने राहत की सांस ली है। वहीं मामले के जानकारों ने भी न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है ।

सिविल कोर्ट रहली के अपर सत्र न्यायाधीश सुधांशु सक्सेना ने यह एतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने मामले में प्राप्त साक्ष्यों और आरोपी द्वारा किए गए कुकृत्य को ध्यान में रखते हुए आईपीसी की धारा 376 और पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी भागीरथ को दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है ।

बताया गया है कि 21 मई को गांव के धार्मिक स्थल पर हुई इस शर्मनाक वारदात के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा था। वारदात के दूसरे दिन जब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तब भी लोगों ने उसे स्वयं सजा देने की तैयारी कर रखी थी। हालांकि, उस समय लोगों को न्याय पर भरोसे की समझाइश दी गई थी । इसके बाद शनिवार को आए कोर्ट के फैसले ने लोगों को राहत भरा समाचार दिया है ।

ये था पूरा मामला
मामले में अनुसार21 मई को रहली थाना क्षेत्र के एक गांव में खेल रही 9 साल की मासूम बच्ची को गांव का ही भग्गी उर्फ भागीरथ पटैल 40 साल उठाकर पास ही बने धार्मिक स्थल ले गया था । जहां उसने हैवानियत की हदें पार करते हुए मासूम से दुष्कर्म किया था। इसी दौरान मासूम की चींख सुनकर ग्रामीण वहां पहुंच गए थे और मासूम को बचा लिया था । मामले की शिकायत पर रहली थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। साथ ही चालान कोर्ट में पेश किया था ।

Published on:
07 Jul 2018 04:29 pm
Also Read
View All