मोतीनगर थाना क्षेत्र के गुलाब बाबा मंदिर के पास पंतनगर में 25 फरवरी 2025 की रात पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाडी़ से जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों के लिए जिला सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई। धमकी और जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए […]
मोतीनगर थाना क्षेत्र के गुलाब बाबा मंदिर के पास पंतनगर में 25 फरवरी 2025 की रात पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाडी़ से जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों के लिए जिला सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई। धमकी और जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग सजा सुनाई गई है। अदालत ने मुख्य आरोपी राहुल अहिरवार को 7 साल तो जबकि तिज्जू उर्फ तेजराम अहिरवार और रीतेश अहिरवार को 2-2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी लोक अभियोजक दीपक भण्डारी ने की।
दरअसल 25 फरवरी 2025 की रात करीब 9.30 बजे गुलाब बाबा मंदिर के पास पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने अंकित साहू, रोहित साहू और उनकी मां मथुरा साहू के साथ विवाद किया। विवाद में शिकायतकर्ता पक्ष के साथ गाली-गलौज, पत्थरबाजी और मारपीट की। जब यह शिकायत करने थाने जा रहे थेे, इसी दौरान राहुल अहिरवार ने रोहित साहू के सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। साथ ही मथुराबाई के हाथों में भी कुल्हाड़ी से हमला किया था। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए बीएमसी में भर्ती कराया था, जबकि अन्य आरोपियों ने भी लोहे की रॉड से अंकित साहू पर हमला किया था। इसके बाद पीडित पक्ष ने मोतीनगर थाने में मामला दर्ज कराया था। उक्त मामले में पैरवी के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर तीनाें आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई।