सहारनपुर

OYO से होटल बुक करके सड़क पर बिताई रात, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

OYO : सहारनपुर के युवक ने लखनऊ में OYO के जरिए होटल बुक किया था। जब युवक मौके पर पहुंचा तो वहां इस नाम का कोई होटल ही नहीं था।

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प्रतिनियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त

OYO से ऑनलाइन होटल बुक करने के बाद सहारनपुर के एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़क पर रात बितानी पड़ी। पीड़ित के मुताबिक जब वह बताए गए स्थान पर पहुंचा तो वहां उस नाम का कोई होटल ही नहीं था। इस तरह उसे सारी रात सड़क पर ही बितानी पड़ी। अपने साथ हुई इस ठगी के बाद पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब अदालत ने पीड़ित को इंसाफ देते हुए होटल पर 55000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

सहारनपुर के अनस ने कराई थी ऑलाइन बुकिंग

सहारनपुर के रहने वाले मोहम्मद अनस को लखनऊ जाना था। उन्होंने सहारनपुर से चलने से पहले ओयो ( OYO ) पर एक होटल की बुकिंग की। रात में वह लखनऊ पहुंचे तो दिखाए गए स्थान पर उस नाम का कोई होटल ही नहीं था। इससे उन्हे काफी परेशानी का सामाना करना पड़ा। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग में गुहार लगाई।

फोन-पे के माध्यम से कराया था भुगतान

अदालत ने इसे ओयो और होटल दोनों की घोर लापरवाही माना। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने फोन-पे ( PhonePe) के माध्यम से ओयो को पैसा भेजा था। इस दौरान लखनऊ में होटल का पता मुन्नीलाल धर्मशाला रोड सब्जी मंडी चारबाग लखनऊ बताया गया था। जब बताए गए पते पर पहुंचे तो वहां इस नाम का कोई होटल ही नहीं था। बताए गए नाम के स्थान पर एक दूसरा होटल ड्रीम पैलेस मिला। इस होटल में जाकर बुकिंग के बारे में बात की तो होटल काउंटर पर कहा गया कि ऑनलाइन पर जो बुकिंग की गई थी उसके अतिरिक्त एक हजार रुपये देने होंगे। शिकायतकर्ता के अनुसार वह कमरे में गए तो देखा कि कमरे में वह सुविधा भी नहीं थी जो ओयो पर दिखाई गई थी।

अदालत ने लगाया पचास हजार रुपये का जुर्माना

इसलिए उन्होंने कमरा नहीं लिया और सड़क पर ही रात बितानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने आयोग में एप्लीकेशन दी। आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार सदस्य राजीव कुमार और नूतन शर्मा ने पत्रावली पर आए साक्ष्य के आधार पर होटल ओयो और ड्रीम पैलेस पर जर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि इससे परिवादी को शारीरिक और मानसिक कष्ट हुआ। इसकी पूर्ति के लिए 50 हजार रुपये और वाद खर्च के बदले पांज हजार रुपये दंड देने के आदेश दिए हैं।

Published on:
02 May 2025 12:26 pm
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