तीन माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फोटो
सतना। विधानसभा चुनाव 2018 में इस बार इवीएम मतपत्र में प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिह्न के साथ उनके फोटो भी लगाए जाएंगे। प्रदेश में होने जा रहे आम विस चुनाव में यह पहली बार होने जा रहा है। आयोग का कहना है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही नाम के दो प्रत्याशी होने से मतदाताओं में होने वाली भांति दूर करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। हालांकि इवीएम मतपत्र में फोटो का प्रयोग उपचुनाव में किया गया था। लेकिन अन्य विधानसभाओं के लिए यह नया प्रयोग होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश शुक्ला ने बताया कि एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कई बार एक ही नाम के दो प्रत्याशी होने की स्थिति में मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बन जाती थी। इस स्थिति से निपटने के लिए आयोग ने यह निर्णय लिया है।
इसके तहत इवीएम की बैलेट यूनिट में लगने वाले मतपत्र पर चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी की 2 गुना 2.5 सेमी आकार की फोटो भी लगेगी। इस तरह अब मतपत्र में सबसे पहले प्रत्याशी का नाम, फोटो और अंत में चुनाव चिह्न दर्शाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नोटा में फोटो की जगह खाली स्थान रखा जाएगा तथा नोटा का चिन्ह भी अंकित होगा।
...तो मतपत्र में नहीं लगेगी फोटो
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी को अपना 2 गुणा 2.5 सेमी का नवीनत फोटो देना होगा। यह फोटो नोटिफिकेशन के तीन माह के अंदर का होना चाहिए। साथ ही तय प्रारूप में यह प्रमाणित भी करना होगा कि फोटो तीन माह से ज्यादा पुराना नहीं है। प्रमाण-पत्र जमा नहीं होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थी को नोटिस देंगे कि नामिनेशन की संवीक्षा के पहले यह प्रदान कर दें। नोटिस के बाद भी तय प्रारूप में फोटो नहीं आते हैं तो फिर अभ्यर्थी का फोटो मतपत्र में नहीं अंकित होगा।
सेवा नियोजित मतदाताओं का अलग मतपत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की सेवा नियोजित मतदाताओं (सर्विस वोटर) के लिये अलग तरह का मतपत्र होगा। इन्हें भेजे जाने वाले मतपत्र में भी फोटो अंकित होगी लेकिन इन मतपत्रों में सबसे पहले प्रत्याशी का हिन्दी और अंग्रेजी में नाम, फिर चुनाव चिह्न और सबसे अंतिम में फोटो अंकित होगी।