सतना

तेंदुए के तीन शिकारियों के खिलाफ कोर्ट से उद्घोषणा जारी

पन्ना जिले के मंडला निवासी हैं तीनों आरोपी
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Updated: 15 Jan 2020, 12:04 AM IST
tiger news
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सतना. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राजकुमार त्रिपाठी की अदालत ने दप्रसं की धारा 82 के तहत उद्घोषणा आदेश जारी कर तेंदुए के तीन शिकारियों राहुल बसोर पिता हीरा लाल बसोर, राजेंद्र आदिवासी पिता छोटे लाल आदिवासी और गोविंद आदिवासी पिता रामदयाल आदिवासी सभी निवासी दरेरा जिला पन्ना को फरार घोषित किया है। आभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हरिकृष्ण त्रिपाठी ने पक्ष रखा।
अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि महामाया होटल रेलवे स्टेशन के सामने सतना से 18 जनवरी २2017 को नत्थू विश्वकर्मा पिता गुड्डू विश्वकर्मा बगैरह को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से तेंदुए के 18 नग नाखून जब्त किए गए थे। मामले की विवेचना के दौरान तेंदुए के अवशेष पन्ना जिला के मंडला से बरामद किए गए थे। विवेचना के दौरान सामने आया था कि मामले में आरोपी राहुल बसोर पिता हीरा लाल बसोर, राजेंद्र आदिवासी पिता छोटे लाल आदिवासी और गोविंद आदिवासी पिता रामदयाल आदिवासी सभी निवासी दरेरा जिला पन्ना की भी संलिप्तता है। एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से शिकार में शामिल तीन अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। उनके विरुद्ध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राजकुमार त्रिपाठी की अदालत द्वारा उद्घोषणा जारी की गई है।

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