इधर स्टांप पोर्टल से आधार कार्ड नंबर का कॉलम हटा
शहडोल- अब आधार कार्ड पर बेंडर स्टांप नहीं देंगे इसके लिए बोटर आईडी, पेन कार्ड, अथवा ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। वहीं जमीनों की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को आधार कार्ड देना पंजियक विभाग द्वारा अनिवार्य किया गया है। इन दिनों जमीन क्रेता और बिक्रेता इस समस्या को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं।
इन दस्तावेजों के अलावा ऐसे दस्तावेज देने होंगे जिसमें आपकी उम्र और पते की जानकारी दर्ज हो। इस समय ऑन लाइन स्टांप निकाले जा रहे हैं, जबकि विभाग ने स्टांप पोर्टल से आधार कार्ड नंबर का कालम हटा दिया है। इस समस्या के कारण स्टांप वेंडर अब आधार को छोड़कर अन्य दस्तावेज मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति बनने के कारण लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं।
जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री करने और कराने के लिए पंजियक विभाग ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आधार की अनिवार्यता लागू होने के बाद फर्जी जमीन की रजिस्ट्रियों पर रोक लगेगी। नए साफ्ट वेयर के कारण उन लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं जो बेमानी संपत्ति की खरीदी और बिक्री किया करते हैं। इससे शासन को आर्थिक नुकशान होता था।
लगाना होगा अंगूठा तब मिलेगा स्टांप
ऑनलाइन स्टांप को आधार से लिंक किया जा रहा है, फिर से स्टांप आधार पर नंबर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले स्टांप खरीदने वाले को अपना अंगूठा थंब मशीन पर लगाना होगा, इससे उसकी आयु की पड़ताल होगी और उसके नाम से स्टांप जारी होगा। आधार से लिंक होने के बाद सारी जानकारी स्टांप पोर्टल अपने आप अपडेट होगा, जिससे फर्जी स्टांप की बिक्री पर रोक लगेगी।
फर्जीवाड़े पर रोक
शहडोल जिला पंजीयक एलएस मरावी ने कहा जमीन की खरीदी और बिक्री के फजीवाड़े को रोकने के लिए भोपाल स्तर पर नए सॉफ्टवेयर का कार्य किया जा रहा है। रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। लेकिन पोर्टल से आधार का कॉलम हटाने के कारण परेशानी आ रही है।