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शहडोल- कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिसे जानने के बाद रूह कांप जाती है, इंसान सोच में पड़ जाता है कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, क्या इंसान इस तरह का भी हो सकता है।
आजीवन कारावास की सजा
आज विशेष अपर सत्र न्यायाधीश शहडोल सभापति यादव ने एक बड़े केस में बड़ा फैसला सुनाया, इस घटना में प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को बेदर्द तरीके से गाड़ी से कुचल दिया था, इस केस का फैसला लगभग 4 साल के बाद आया है जिसमें अमित पांडे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
ये है पूरे घटना की कहानी
इस घटना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कोतवाली थाना शहडोल में 30 जुलाई 2014 को एक रिपोर्ट लिखाई जाती है कि एक लड़की ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए गई थी, जो वापस नहीं आई है, जिसकी तलाश हर जगह कर ली गई लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं लग पा रहा है। जिसके बाद 30 जुलाई 2014 को ही ग्राम बहेगढ़ थाना जैतपुर स्थित उल्टा नाला में घायल अवस्था में एक लड़की के पड़े रहने की सूचना मिलती है।
सूचना मिलते ही थाना जैतपुर में पदस्थ राममिलन चंदौल ने घटना स्थल पर पहुंचकर घायल अवस्था में पड़ी हुई लड़की को बरामद किया और उसे जिला चिकित्सालय शहडोल में लाकर भर्ती कराया गया, लड़की की हालत ज्यादा बिगडऩे पर 31 जुलाई 2014 को जबलपुर अस्पताल में इलाज के लिए रिफर कर दिया गया था, जहां रास्ते में ही उस लड़की की मौत हो गई थी।
अमित पांडे ने अपनी फिएट कार में बैठाकर लड़की को ग्राम बहेगढ़ में उल्टा नाला के पास ले जाकर गाड़ी से ठोकर मारते हुए बेदर्द तरीके से उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी थी। जिससे लड़की के आंतरिक अंगों में गंभीर चोट आने की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में खून बह गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले की विवेचना तत्कालीन टीआई राजेश मिश्रा ने की थी।