MP News: सिनेमैटोग्राफर ने दोस्ती कर प्यार के जाल में फंसाया, पति से तलाक कराया और 1 साल तक लिव इन में रखने के बाद शादी करने से इंकार कर महिला को घर से निकाला।
MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में एक महिला को सालभर तक लिव-इन में रखकर उसका शारीरिक शोषण किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला शादीशुदा थी जिसने आरोपी के प्यार के जाल में फंसकर अपने पति को 1 साल पहले तलाक दे दिया था। आरोपी युवक सिनेमैटोग्राफर है और उसकी शादीशुदा महिला से पहचान एक शादी में हुई थी। पहचान के बाद आरोपी ने दोस्ती की और फिर प्यार के जाल में फंसाकर शादी का वादा कर महिला का पति से तलाक करा दिया था।
शिवपुरी कोतवाली थाने में एक 25 वर्षीय महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि करीब तीन साल पहले उसकी मुलाकात एक शादी में सिनेमैटोग्राफर मोक्ष सिकरवार से हुई थी। मोक्ष ने पहले तो उसके साथ दोस्ती की और फिर एक दिन उसे प्रपोज कर प्यार का इजहार किया। महिला के मुताबिक वो शादीशुदा थी इसलिए उसने मोक्ष से कहा कि वो शादीशुदा है और उम्र में भी उससे बड़ी है इसलिए उन दोनों के बीच रिश्ता संभव नहीं है।
पीड़ित महिला के मुताबिक कुछ समय बाद उसकी फिर से मोक्ष से बातचीत होने लगी और फिर प्यार हो गया। करीब दो साल तक दोनों के बीच बातचीत होती रही और वो एक-दूसरे से मिलते रहे। फिर एक दिन पति को इसके बारे में पता चल गया जिसके कारण घर में विवाद होने लगा। मोक्ष को जब पति के साथ होने वाले विवाद के बारे में बताया तो उसने पति से तलाक लेने के लिए उस पर दबाव डाला। मोक्ष ने उसे भरोसा दिलाया कि वो पति को तलाक देने के बाद उसे अपनाएगा और शादी करेगा। इस कारण पीड़िता आरोपी मोक्ष की बातों में आ गई और पति को तलाक दे दिया।
पति को तलाक देने के बाद आरोपी मोक्ष महिला को अपने साथ गणेश कॉलोनी स्थित अपने घर ले गया और वहां अपने साथ लिव-इन में रखा। दोनों करीब एक साल से लिव-इन में रह रहे थे। पीड़िता ने बताया कि इस एक साल में मोक्ष ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वो हर बार जल्द शादी करने की बात कहता था। लेकिन अब मोक्ष का मन उससे भर गया है और उसने शादी से साफ इंकार कर उसे घर से निकाल दिया है। पीड़िता का कहना है कि मोक्ष ने उसे धोखा दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब न तो वो अपने पिछले पति के पास जा सकती है और न ही अपने मायके वालों के पास। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोक्ष सिकरवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।