सीकर

आपसी रंजिश के चलते महिला की पीट-पीट कर हत्या, 26 साल बाद आया फैसला

आपसी रंजिश के चलते महिला की भाले व लाठियों से पीट कर हत्या करने के 26 साल पुराने मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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Apr 16, 2019
आपसी रंजिश के चलते महिला की भाले व लाठियों से पीट कर हत्या करने के 26 साल पुराने मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
आपसी रंजिश के चलते महिला की पीट-पीट कर हत्या, 26 साल बाद आया फैसला

सीकर.

आपसी रंजिश के चलते महिला की भाले व लाठियों से पीट कर हत्या Murder करने के 26 साल पुराने मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास life imprisonment की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। मामले के अनुसार लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके के ढोलास निवासी अनीता जाट ने 13 मई 1993 को लक्ष्मणगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया था कि शाम करीब चार बजे पड़ोसी रणवीरसिंह पुत्र शिवबक्शाराम जाट व महेंद्र सिंह हाथों में भाला और सुरेंद्र, आनंद व रामचंद्र हाथों में लाठियां व बरछी लेकर आए तथा पुरानी रंजिश व गेट उतार कर ले जाने पर उलाहना देने पर उसके पिता पन्नाराम व मां पर हमला बोल दिया। इससे दोनों के गहरी चोटें आई और इसके चलते उसकी मां की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश कर दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद रणवीरसिंह को हत्या व हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास व 16 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक कैलाश दान कविया ने की।

Published on:
16 Apr 2019 01:09 pm