पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्जकर न्यायालय में चालान पेश कर दिया।
चूरू. जिला एवं सैशन न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपए के जुर्मा ने से दंडित किया है। प्रकरण के मुताबिक 27 अप्रेल 2015 को सहबाजपुर बिंदकी फतेहपुर यूपी निवासी विजय बहादुर सिंह राजपूत ने सदर पुलिस थाना में रिपोर्ट दी कि उसका साडू मोहार फतेहपुर यूपी निवासी धर्मेन्द्र सिंह उर्फ जुडावनसिंह राजपूत गल्फार कंपनी के ढाढऱ में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी करता था। 27 अप्रेल को काम्बा सतरसा बिहार निवासी मीथिलेश उर्फ कारी पासवान ने उससे सौ रुपए मांगे, जिस पर धर्मेन्द्र सिंह ने नहीं होना बताकर मना कर दिया।
इससे आक्रोशित मीथिलेश उर्फ कारी ने उसके ऊपर सरिये से हमला कर दिया। जिससे धर्मेन्द्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने आए भीखमसिंह भी घायल हो गया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्जकर न्यायालय में चालान पेश कर दिया।
मामले में आठ ग्वाहों के बयान दर्ज करवाए गए। बहस व सुनवाई में न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित ने धारा 302 में आजीवन कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड व धारा 308 में तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक गोपाल प्रसाद शर्मा ने की।