सीकर

राहत: जिले के डिफाल्टर किसानों को होगा फायदा

खेती के लिए रबी सीजन में सहकारी बैंकों से ब्याजमुक्त लोन लेकर समय पर नहीं चुकाने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड ने रबी सीजन का बकाया लोन चुकाने की अंतिम तिथि 30 जून कर दी है।

2 min read
Apr 22, 2024

खेती के लिए रबी सीजन में सहकारी बैंकों से ब्याजमुक्त लोन लेकर समय पर नहीं चुकाने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड ने रबी सीजन का बकाया लोन चुकाने की अंतिम तिथि 30 जून कर दी है। प्रदेश में दो लाख से ज्यादा किसान 31 मार्च तक रबी सीजन का बकाया लोन नहीं चुका पाए थे। जिसकी राशि 651 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जिससे ये किसान नए ब्याजमुक्त लोन के लिए डिफॉॅल्टर हो गए थे। अब तिथि बढ़ने से ये किसान सीधे तौर पर लाभान्विंत होंगे। 

56 लाख से ज्यादा का ब्याज माफ

सीकर जिले में रबी सीजन में समय पर लोन नहीं चुकाने वाले 1938 किसान डिफाल्टर हो गए थे। इन किसानों को सात करोड़ 68 लाख रुपए मूलधन के रूप में और करीब 56 लाख रुपए से ज्यादा ब्याज के चुकाने थे। यह राशि चुकता होने पर ही जिसके बाद ही इन किसानों को खरीफ का ब्याजमुक्त लोन मिलता, लेकिन अब तिथि बढ़ने से किसानों को केवल मूलधन ही चुकाना होगा। ब्याज के रूप में 56 लाख रुपए नहीं चुकाने होंगे। सहकारी बैंक की ओर से सदस्यों को रबी और खरीफ सीजन में दो ब्याजमुक्त लोन दिया जाता है। लोन की राशि समय पर चुकाने पर अगले सीजन के लिए लोन दिया जाता है।

 फैक्ट फाइल जिला- बकाया राशि करोड़ में

सीकर- 7.68

अजमेर- 5.19

अलवर-22.06

बांसवाड़ा-11.03

बारां-2.60

बाडमेर- 212.21

भरतपुर-4.85

भीलवाड़ा-17.47

बीकानेर-31.99

बूंदी-1.15

चित्तौडगढ़-10.67

Updated on:
22 Apr 2024 12:07 pm
Published on:
22 Apr 2024 11:28 am
Also Read
View All

अगली खबर