सीकर

लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए ये आदेश

रोड शो में नहीं होंगे 10 से ज्यादा वाहन, रोड शो, रैली व प्रचार वाहनों की लेनी होगी अनुमति
less than 1 minute read
Apr 28, 2019
sikar news
लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए ये आदेश


सीकर. जारी किए है। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के तहत प्रत्याशियों को रोड शो, प्रचार वाहन, रैली की स्वीकृति लेनी होगी। रोड शो में वाहनों की संख्या दस से अधिक नहीं हो सकती। वाहनों की संख्या दस से अधिक होने पर उनके मध्य 100 मीटर की दूरी होना चाहिए। इस दौरान पटाखों का उपयोग वर्जित रहेगा। रोड़ शो के दौरान वाहन पर निर्धारित साइज का केवल एक झंड़ा लगाया जा सकेगा। स्पॉट, फोकस, फ्लेक्स, सर्च लाइट व हुटर का उपयोग वर्जित रहेगा। रोड शो में लाउड स्पीकर के लिए भी अनुमति लेनी होगी।
सार्वजनिक स्थान पर नहीं खुल सकेंगे प्रचार कार्यालय
जिला निर्वाचन विभाग ने प्रत्याशियों के चुनावी कार्यालयों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि अस्थाई पार्टी प्रचार कार्यालय किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर अतिक्रमण के रूप में नहीं होना चाहिए। चुनाव कार्यालय किसी धार्मिक स्थल व शैक्षणिक संस्थान व अस्पताल के पास नहीं होना चाहिए। इसी तरह अस्थायी चुनाव कार्यालय मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए।

Updated on:
28 Apr 2019 05:06 pm
Published on:
28 Apr 2019 05:06 pm