सोनभद्र की कोर्ट ने भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह ऊर्फ प्रियंका और एक इवेंट कंपनी के मालिक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है...
सोनभद्र: नवरात्र में जागरण के लिए एडवांस पेमेंट लेकर कार्यक्रम नहीं करने के मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। कोर्ट ने एसपी को इस मामले में करवाई से अवगत कराने के लिए 14 मार्च का समय दिया है।
70 हजार रुपए दिए गए थे एडवांस
जानकारी के मुताबिक, रॉबर्ट्सगंज के रहने वाले राजेंद्र ने आरोप लगाया है कि अप्रैल 2024 में देवी जागरण कार्यक्रम के लिए अंतरा सिंह को बुलाने की बात कह कर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक विकास कुमार ने पैसे लिए थे। राजेंद्र ने आरोप लगाया है कि एडवांस के रूप में 70 हजार रुपए का पेमेंट किया गया था और कार्यक्रम में अंतरा सिंह को लाने की बात हुई थी।
बिना प्रस्तुति के चली गईं अंतरा सिंह
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह था और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में अंतर सिंह पहुंची लेकिन बिना प्रस्तुति दिए ही चली गईं। इस दौरान इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक से शिकायत की गई तो उसने जान से मारने की धमकी और बेटे को उठाने की धमकी दी। इसके साथ ही जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया।
पुलिस ने नहीं कि कार्रवाई
अभियोजन पक्ष ने इस मामले को लेकर थाने में तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद एसपी से इस मामले की शिकायत भी की गई। कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। इसके बाद रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।
कोर्ट नें एसपी को दिया आदेश
मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और पूरे मामले की जांच करने के बाद इसकी चार्जेशीट भी कोर्ट में दाखिल की गई। कोर्ट ने फैसला दिया है कि अंतरा सिंह और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक विकास कुमार को हाजिर होकर अपना पक्ष रखना होगा। कोर्ट ने एसपी सोनभद्र को आदेश दिया है कि इस मामले में की गई कार्रवाई को 14 मार्च तक अदालत के समक्ष रखें।