Brutally beaten: गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक की 10 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती
बिश्रामपुर। Brutally beaten: 11 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे में नाचने को लेकर एक युवक का अन्य युवकों से विवाद हो गया था। इस घटना के 8 दिन बाद 19 सितंबर को 10 युवकों ने मिलकर उसकी रॉड, डंडे व लोहे की चेन से बेदम पिटाई कर दी थी। मारपीट (Brutally beaten) में गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत नाजुक है। रिपोर्ट पर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
सूरजपुर जिले के जयनगर थाना अंतर्गत ग्राम महावीरपुर निवासी प्रभात चक्रवर्ती पिता विनय चकवर्ती 19 वर्ष ने 19 सितंबर को रिपोर्ट (Brutally beaten) दर्ज कराई थी।
उसने बताया था कि उसके चचेरे भाई अविनाश उर्फ राजा पिता संतोष चकवर्ती 26 वर्ष के साथ गांव के ही आरोपी कैलाश, दिलीप, विदुर, कृष्णा, प्रेम सिंह, आलोक सिंह, बसंत, अमर सिंह प्रीतम एवं सूर्या द्वारा जमकर मारपीट की गई है। उसने बताया कि 11 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर नाचने गाने को लेकर झगड़ा विवाद (Dispute during Ganesh idol immersion) हो गया था।
इसी रंजिश पर आरोपियों ने 19 सितंबर की रात 8.30 बजे ग्राम पंचायत महावीरपुर में ही अविनाश उर्फ राजा के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी, डंडा, रॉड तथा लोहे की चेन से मारपीट (Brutally beaten) की है। मारपीट में अविनाश के सिर, चेहरा व गर्दन में गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में घायल युवक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है।
रिपोर्ट पर पुलिस ने शनिवार को ग्राम पंचायत महावीरपुर के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर (Beaten in CG) जेल भेज दिया है। आरोपियों में कैलाश सिंह पिता समन सिंह गोंड 45 वर्ष, प्रीतम कुमार चेरवा पिता बजारू राम चेरवा 20 वर्ष, बसंत सिंह पिता कैलाश सिंह गोंड 21 वर्ष,
दिलीप सिंह पिता दिलमंजन गोंड 21 वर्ष, विदुर सिंह उर्फ कृष्णा पिता किशुन राम गोंड 19 वर्ष, अमर सिंह पिता शिवा राम गोंड 25 वर्ष, आलोक सिंह पिता देवनारायण सिंह गोंड 25 वर्ष, कृष्णा सिंह पिता कैलाश सिंह गोंड 19 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 (2), 191 (3), 296, 351 (3), 115 (2), 109 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया है। मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।