टीकमगढ़ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआइआर के द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इस चरण में जिले के 7003 ऐसे मतदाताओं के घर घर जाकर बीएलओ बूथ लेवल ऑफि सर नोटिस जारी करेंगे। जिनकी वर्ष 2003 की मतदाता सूची में किसी भी रिश्तेदार से मैपिंग नहीं हो पाई है। नोटिस प्राप्त […]
टीकमगढ़ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआइआर के द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इस चरण में जिले के 7003 ऐसे मतदाताओं के घर घर जाकर बीएलओ बूथ लेवल ऑफि सर नोटिस जारी करेंगे। जिनकी वर्ष 2003 की मतदाता सूची में किसी भी रिश्तेदार से मैपिंग नहीं हो पाई है। नोटिस प्राप्त मतदाताओं को निर्धारित समय सीमा में अपने शासकीय दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 14 फ रवरी को सुनवाई की अंतिम तिथि घोषित की गई है। आयोग द्वारा एसआइआर के लिए बनाए गए विशेष पोर्टल के माध्यम से ही संदेहास्पद मतदाता नामों पर नोटिस जारी किए जा रहे है। निर्वाचन कार्यालय से विधानसभा एवं बूथ स्तर पर नोटिस डाउनलोड कर बीएलओ तक पहुंचाए जा रहे है।
एसआइआर के तहत जिले में 21979 विसंगत मतदाता दर्ज पाए गए है। जिनके नाम व पते की जानकारी अधूरी है। वहीं 4458 मतदाता ऐसे है, जिनका स्थायी पता और परिजनों का विवरण नहीं मिल पा रहा है। इन मतदाताओं की खोज व सत्यापन के लिए कर्मचारी.अधिकारी तैनात किए गए है। निर्वाचन विभाग के अनुसार 7003 मतदाताओं के साथ इन 4458 मतदाताओं को भी बीएलओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे।
प्रकरणों की सुनवाई के लिए तहसील स्तर पर विशेष सुनवाई कक्ष बनाए गए है। जहां नियुक्त अधिकारी प्रतिदिन प्राप्त मामलों की सुनवाई करेंगे। आयोग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकरणों का निष्पक्ष परीक्षण किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। निर्णय केवल उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर ही लिया जाएगा।
नोटिस प्राप्त मतदाताओं को जवाब के साथ 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनमें पहचान व निवास से संबंधित दस्तावेज शामिल है। आधार कार्डए निवास प्रमाण पत्रए आयु संबंधी प्रमाण, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन संबंधी दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार या पीएसयू द्वारा जारी फ ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक आदि। समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में संबंधित मतदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
मतदाता सूची में नए नाम जोडऩे और संशोधन की प्रक्रिया भी साथ.साथ जारी है। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके पात्र नागरिक फ ॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते है। वहीं नाम, उपनाम पता या फ ोटो में संशोधन के लिए फ ॉर्म 8 भरकर बीएलओ को जमा किया जा सकता है। नई प्रकाशित मतदाता सूची में केवल नए और संशोधित नाम ही शामिल किए जाएंगे।
एसआइआर के दौरान सामने आए आंकड़ों ने अधिकारियों को भी चौंका दिया है। जिले में 7003 मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। सत्यापन में यह भी सामने आया कि कई मतदाता शहर में निवास के बावजूद ग्रामीण मतदाता सूची में दर्ज थे। वहीं शादी के बाद भी महिलाओं के नाम मायके और ससुराल दोनों स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज पाए गए।
जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई और विसंगती वाले मतदाता की कागजी पूर्ति के लिए बीएलओ, तहसीलदार और एसडीएम द्वारा कार्य किया जा रहा है। नोटिस कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए 14 फ रवरी को अंतिम सुनवाई की जाएगी।