Abdul Gaffar Pappu Malik: मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष को अयोग्य घोषित कर पांच साल के लिए पद से हटा दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश जारी किया।
MP news: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ नगर पालिका के कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक (Abdul Gaffar Pappu Malik) को अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें पद से हटा दिया गया है। साथ ही उन्हें पांच साल के लिए किसी भी चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है। नगरीय विकास एवं एवं आवास विभाग के सचिव शीलेंद्र सिंह ने यह आदेश जारी किया है। नपाध्यक्ष गफ्फार को इस मामले में 26 फरवरी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव शीलेंद्र सिंह ने 26 फरवरी को नगर पालिका टीकमगढ़ के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक को 9 बिंदुओं पर कारण बताओं नोटिस जारी किया था। अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक द्वारा इसके लिए पहले हाईकोर्ट की शरण ली गई थी और वहां से राहत न मिलने पर उन्हें जवाब प्रस्तुत किया था। जवाब से संतुष्ट न होते हुए सचिव शीलेंद्र सिंह ने उन्हें लापरवाहियों एवं नपा को हुई आर्थिक क्षति के लिए दोषी पाते हुए पद से पृथक करने का आदेश जारी किया है।
नपाध्यक्ष के पद से पृथक होने पर नपा के विपक्षी दल भाजपा में जहां उत्साह देखा जा रहा है तो कांग्रेस आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। वहीं नपाध्यक्ष गफ्फार ने इसे राजनीति से प्रेरित आदेश बताया है। उनका कहना था कि भाजपा कांग्रेस के अध्यक्ष को सहन नहीं कर पा रही थी। वह आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
टीकमगढ़ नगर पालिका में हुई 9 गंभीर अनियमितताओं के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सचिव शीलेंद्र सिंह ने अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक को फरवरी में नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में स्पष्ट कहा गया था कि इन अनियमितताओं के चलते आपका पद पर बना रहना लोक हित एवं परिषद हित में नहीं है। ऐसे में उन्होंने अध्यक्ष से 15 दिन में जवाब देने और जवाब न देने पर एक पक्षीय कार्रवाई करने की बात कही गई थी।