
मालपुरा. मालपुरा स्थित वीर सावरकर सर्कल तिराहे से अस्पताल की ओर निर्माणाधीन गौरव पथ के दोनों छोर पर नाला निर्माण के लिए ठेकेदार ने रात के अंधेरे में बिना किसी पूर्व सूचना के आवासीय भूखण्डों की चारदीवारी को जेसीबी से तोड़ दी। इससे पीडि़त लोगो ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। मामले के अनुसार वीर सावरकर सर्किल तिराहे से अस्पताल तक गौरव पथ का निर्माण कार्य चल रहा है।
इसमें सडक़ के दोनों ओर नाले का निर्माण किया जाना है। ठेकेदार पर रोड सीमा की चौड़ाई एक छोर पर कम व दूसरे छोर पर अधिक लेकर सडक़ का निर्माण पूर्ण कराने का लोगों ने आरोप लगाया है। नाला निर्माण सीमा में निर्मित 6 पक्के आवासीय व व्यवसाय मकान-दुकानों को चिह्नित कर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से 24 घंंटे में दस्तावेज पेश नहीं करने पर अतिक्रमण मान तोडऩे का नोटिस जारी किया गया।
नोटिस मिलते ही उक्त 6 जनों ने दस्तावेज अधिकारियों को सौंप जवाब प्रस्तुत कर दिया। वहीं पीडि़त सुरेन्द्र मोहन जैन ने जारी नोटिस के आधार पर 6 अपे्रल को सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। स्थगन आदेश पर ठेकेदार ने शनिवार रात में जेसीबी की सहायता से नाला खुदाई का कार्य शुरू कर एक के बाद एक आधा दर्जन आवासीय भूखण्डों की निर्मित चारदीवारी तोड़ नाला खोद दिया।
पुलिस ने मौके पर पहुंच पीडि़त लोगों के बयान लिए। इसमें सामने आया कि तोडफ़ोड़ का शिकार हुए भूखण्ड धारकों को पूर्व सूचना या दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस नहीं थमाया गया। मामले में उपखण्ड अधिकारी शंकरलाल सैनी, वृत्ताधिकारी डॉ. हरिप्रसाद सोमानी, अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता बी. एल. कुमावत व पीडि़त पक्ष के लोगो की बैठक हुई।
मापदण्डों के आधार पर है निर्माण
ओडीआर रोड के विभाग की ओर से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रोड के मध्य से 15-15 मीटर रोड सीमा में आती है। उन्हीं मापदण्डों को आधार मान नाला निर्माण करवाया जा रहा है। सात पक्के आवासीय मकान मालिकों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
बी.एल. कुमावत, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।