टोंक

जिले में धारा 144 लागू, बिना अनमुति नहीं होगी सभा

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Mar 14, 2019
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जिले में धारा 144 लागू, बिना अनमुति नहीं होगी सभा

टोंक. लोकसभा आम चुनाव-2019 के तहत जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव कराने, असामाजिक अवंाछित, बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लगाइ गई है।

जिला मजिस्ट्रेट आर. सी. ढेनवाल ने बताया कि उपखण्ड मजिस्टे्रट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, सभा, भाषण आदि का आयोजन नहीं किया जा सके। ना ही पूर्व अनुमति बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों की अनुमति के लिए उपखण्ड मजिस्टे्रट की ओर से सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही उपयोग के लिए अनुमति दी जाएगी।

कोई भी किसी भी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी, अद्र्ध सरकारी, निजी, सार्वजनिक भवनों, स्थलों व कार्यालयों तथा सम्पतियों पर कट- आउठ, पोस्टर बैनर व अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाएगा।

ना ही किसी भी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण किया जाएगा। मतदान के दिन मतदान केन्द्र एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी तरह का मोबाइल फोन, सेल फोन, वायरलेस का उपयोग नहीं किया जाएगा।

यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिको पर लागू नहीं होगा। जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह का विस्फोटक पदार्थ आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, गन, गण्डासा, परसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, चाकू, छूरी, बरछी, कटार, धारियां, बांधनख आदि का प्रदर्शन नहीं करेगा।


निवाई 29 सैक्टर ऑफिसर नियुक्त
लोकसभा चुनाव के तहत निवाई विधानसभा क्षेत्र में 29 सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। ये आवंटित सैक्टर से निर्वाचन सम्बन्धित सभी कार्य एवं सूचना सम्बन्धित सहायक रिटर्निग ऑफिसर, चुनाव संचालन प्रकोष्ठ व कार्यालय को निर्धारित समय पर प्रस्तुत करेंगे।

Updated on:
14 Mar 2019 08:33 am
Published on:
14 Mar 2019 08:33 am