उदयपुर

Udaipur: कलेजा कांप जाएगा: पिता ने पत्थर से ली पत्नी-बेटियों की जान; पड़ोसियों को बताई रूह कंपाने वाली दास्तां, कोर्ट का बड़ा फैसला

Husband Killed Wife And Daughters: उदयपुर में साढ़े तीन साल पुराने पत्नी और दो मासूम बेटियों की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उदयपुर जिला एवं सेशन न्यायालय ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
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Feb 20, 2026
rajasthan police
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Life Imprisonment In Udaipur Murder Case: उदयपुर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी और दो बेटियों की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला कोटड़ा थाना क्षेत्र का साढ़े तीन साल पुराना है।

कोटड़ा थाना क्षेत्र के मामले में सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने निर्णय सुनाया। प्रकरण के अनुसार 6 जून 2022 को लक्ष्मण भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी बेटी काली की शादी उपली सुबरी थाना कोटड़ा निवासी पोपट से हुई थी।

बेटे ने पड़ोसी को सुनाई पूरी बात

5 जून 2022 की रात आरोपी ने आंगन में सो रही पत्नी काली और दो बेटियां 4 साल की सुमित्रा और 3 साल की नानी के सिर पर पत्थर से वार करके हत्या कर दी। घटना के समय काली का पुत्र भीका जाग रहा था, जिसने आरोपी को वार करते देखा और डर के मारे छोटे भाई माहेल के साथ पड़ोसी के घर जाकर जानकारी दी।

मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। लोक अभियोजक रामकृपा शर्मा गवाह और दस्तावेज के आधार पर दोष सिद्ध करने में सफल रहे। 22 दिसम्बर 2022 को आरोप तय किए गए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने मामूली झगड़े के आधार पर पत्नी और मासूम बेटियों की हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है। ऐसे में नरमी बरतना उचित नहीं है।

कोर्ट ने ये सुनाई सजा

आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मृतका काली के आश्रित पुत्र मेहुल को 5 लाख प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा की।

Updated on:
20 Feb 2026 09:04 am
Published on:
20 Feb 2026 09:04 am