
उदयपुर: खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों के नाम हटाने और वंचित पात्र लोगों को जोड़ने के लिए चलाए गए गिवअप अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम हटवाने की अंतिम तिथि फिर बढ़ाई गई है। अभियान शुरू होने के बाद 10वीं बार तिथि बढ़ाने की घोषणा की गई है।
अब लाभ छोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर बताई गई है। अपात्र लोगों को नोटिस जारी करने और वसूली की चेतावनी से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। डीएसओ मनीष भटनागर ने बताया कि नवम्बर 2024 से शुरू हुए अभियान में अब तक प्रदेश में 26 लाख 41 हजार लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जिससे सरकार पर सालाना 409.39 करोड का वित्तीय भार कम होगा।
इसके अलावा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षकों को औचक निरीक्षण करने के साथ ही अपात्र लोगों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। जल्द ही परिवहन विभाग से फोर व्हीलर मालिकों का डेटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
इस तरह उदयपुर जिले में 8 हजार 252 आवेदनों पर 34 हजार 807 लोगों ने लाभ छोड़ा है। अभियान के तहत जिले में 677 अपात्र लोगों को नोटिस जारी हैं, जिनसे वसूली की कार्रवाई होगी।