
उदयपुर. आपसी झगड़े में पिता की सब्बल से हत्या करने के आरोपी पुत्र को न्यायालय ने उम्रकैद के आदेश दिए। कोटड़ा थाने में 26 मार्च 2016 को छपरा तालाब निवासी रामा पुत्र जोरा पारगी ने रिपोर्ट दी कि 23 मार्च को उसका चचेरा भाई माला (50) पुत्र कृष्णा पारगी अपनी पत्नी रकमा के साथ घर पर सो रहा था तभी देर रात उसका पुत्र सवजी पारगी सब्बल लेकर मकान में घुस गया और सोते हुए पिता के सिर में वार कर दिया। हमले में पिता के दांत टूट गए तथा सिर में गहरी चोट आई। पत्नी रकमा के चिल्लाने पर पड़ोसी वहां पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग छूटा। परिजन घायल माला को मामेर चिकित्सालय ले गए, वहां से उसे हिम्मतनगर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान माला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपित बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की ओर से चालान पेश करने पर अपर लोक अभियोजक अशोक सिंघवी ने न्यायालय में 13 गवाह व 21 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं क्रम-4 के पीठासीन अधिकारी विक्रम चौधरी ने आरोपी सवजी को धारा 302 में आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जवानों से लॉगबुक के बारे में पूछताछ, मुकरे
- सोहराबुद्दीन-तुलसी एनकाउंटर प्रकरण
उदयपुर. बहुचर्चित सोहराबुद्दीन-तुलसी एनकाउंटर प्रकरण में सोमवार को मुंबई में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में गुजरात के दो जवानों से सरकारी वाहनों की इंट्री में लॉगबुक के संबंध में पूछताछ की गई। गुजरात पुलिस के दिलीप पटेल व विक्रम पटेल दोनों ही सीआईडी को पूर्व में दिए बयानों से मुकर गए। उन्होंने बताया कि सीआईडी ने उन्हें कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे, उसमें क्या लिखा था उन्हें नहीं पता। न्यायालय ने दोनों गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किया।