Rajasthan Transport Department Big Order : परिवहन विभाग का बड़ा आदेश। 1 अप्रेल परिवहन विभाग की ये सुविधा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जानें परिवहन विभाग किसी सुविधा को बंद कर दिया है।
Rajasthan Transport Department Big Order : नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही वाहन चालकों को वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जेब में रखकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। अब परिवहन विभाग आरसी और लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड जारी करना पूरी तरह से बंद कर देगा। विभाग अब सिर्फ ई आरसी और ई डीएल ही जारी करेगा। स्मार्ट कार्ड का दो सौ रुपए शुल्क भी अब नहीं लिया जाएगा।
आगामी 1 अप्रेल से परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल से वाहन स्वामियों को पीडीएफ के रूप में वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए पोर्टल पर रजिस्टर्ड वाहन स्वामी के मोबाइल नम्बर पर लिंक भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से वह ई-डीएल या ई आरसी की पीडीएफ प्राप्त कर सकेगा। हालांकि यदि वाहन चालक चाहेगा तो अपनी सुविधा के लिए उसका पीवीसी कार्ड पर प्रिंट भी निकलवा सकेगा। इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के सार्दुल शहर में शुरू भी कर दिया गया है।
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ई व्यवस्था के लिए जारी निर्देशों के मुताबिक अब सभी परिवहन कार्यालयों में ई मित्र प्लस मशीन की स्थापना की जाएगी। जिसके माध्यम से आवेदक निर्धारित शुल्क देकर ई-डीएल या ई-आरसी को प्रिंट फॉर्मेट में भी प्राप्त कर सकेंगे। ई मित्र प्लस के जरिए अग्रिम आदेश तक कागज पर डीएल, आरसी का प्रिंट निशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा।
- ई-डीएल प्राप्त करने के लिए परिवहन सेवा पोर्टल पर एप्लीकेशन नम्बर, ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर और जन्म तिथि का विवरण भरना होगा। इसके बाद आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके जरिए ई-डीएल की पीडीएफ प्राप्त की जा सकेगी।
- ई-आरसी के लिए वाहन पंजीयन का विवरण पोर्टल पर डालना होगा। जिसके तहत वाहन नम्बर, चेसिस नम्बर के अंतिम पांच अंक देने होंगे। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके जरिए ई - आरसी की पीडीएफ प्राप्त की जा सकेगी।
- परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल से प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में ई-डीएल एवं ई आरसी को एक से अधिक बार डाउनलोड किया जा सकेगा।
- आवेदक अपनी सुविधा के लिए डीएल या आरसी का पीवीसी कार्ड पर ई मित्र के माध्यम से प्रिंट करवा सकेंगे।
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