उदयपुर

महिला पर्यवेक्षक से मारपीट पर सरपंच व उसके भाई को न्‍यायालय ने सुनाई कैद और जुर्माने की सजा

सरपंच एवं उसके भाई को न्यायालय ने दो-दो वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई
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Nov 14, 2019
court order
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उदयपुर. महिला पर्यवेक्षक के साथ मारपीट के आरोपी तत्कालीन मोरठ के सरपंच एवं उसके भाई को न्यायालय ने दो-दो वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। फतहनगर थाने में गत 17 अगस्त 2017 को बाल विकास विभाग मावली की महिला पर्यवेक्षक राधा सालवी ने मोरठ के सरपंच सोहनलाल व उसके भाई भैरूलाल के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। बताया कि वह ग्राम पंचायत में सहायिका चयन एवं गिरधारीपुरा केन्द्र का विजिट करने गई थी। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पर आरोपियों ने उसे साथ मारपीट व जातिगत गाली गलौज करते हुए धमकियां दी। भैरूलाल ने जान से मारने की नीयत से उस पर कुर्सी फेंक दी। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी सोहनलाल व उसके भाई भैरूलाल बंजारा को गिरफ्तार किया। आरोप पत्र पेश होने पर विशिष्ट लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया ने 9 गवाह व 14 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर विशिष्ट न्यायालय अजा/ अजजा के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार नागौरी ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।

छुर्री सहित गिरफ्तार आरोपी को एक साल की कैद

सूरजपोल तांगा स्टेंड पर छुर्री से राहगीरों को डराने वाले आरोपी को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई। पुलिस ने गत 27 मार्च 2017 को तांगा स्टेंड पर रावजी का हाटा घंटाघर निवासी हंसमुख पुत्र रमेश मोची को छुर्री सहित गिरफ्तार किया था। आरोप सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्रजेंद्र रावत ने आरोपी को धारा 4/25 में एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Updated on:
14 Nov 2019 08:27 pm
Published on:
14 Nov 2019 08:27 pm