
उदयपुर. रंजिश के चलते युवक से मारपीट करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय ने दो-दो वर्ष की कैद व 6500-6500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 10 अक्टूबर 2011 को कालूसिंह ने कुराबड़ थाने में रिपोर्ट दी कि उसका पुत्र परमवीरसिंह जीप लेकर मां के लिए दवाई लेने जा रहा था। रास्ते में आसट कुराबड़ निवासी चुन्नीलाल पुत्र पेमा पटेल, मुकेश पुत्र बाबरू चौबीसा, किशोर पुत्र पूंजा पटैल व भैरू पुत्र शंकरलाल चौबीसा ने रास्ते में ट्रक आड़े कर जीप को रोक दी। आरोपियों ने बाद में परमवीर पर हमला कर उसके साथ मारपीट की तथा जेब में रखी नकदी, सोने की चेन, अगूंठी व मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायिक मजिस्टे्रट क्रम-2 शहर दक्षिण कोर्ट की पीठासीन अधिकारी मनीषा चौधरी द्वितीय ने आरोपियों को धारा 325 में दो-दो वर्ष की कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 341 में 500-500 रुपए जुर्माना तथा धारा 323 एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।