उमरिया

23 को सीएम का उमरिया दौरा संभावित

कलेक्टर ने अधिकारियों कर्मचारियों को सौंपा दायित्व

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May 05, 2018
CM's Umaria visit probability of 23

उमरिया. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभावित 23 मई को तेंदुपत्ता संग्राहकों तथा कर्मकारों के सम्मेलन में शामिल होंगे। कलेकटर माल सिंह ने कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दायित्व सौंपा है। जिन अधिकारियो को व्यवस्था हेतु दायित्व सौंपा गया है, उनमें वनमण्डलाधिकारी, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी पाली को कार्यक्रम की ंसपूर्ण व्यवस्था, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की नियुक्ति, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यपालन यंत्री लोनिवि, अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, अनुविभागीय अधिकारी वन मण्डल को मंच, सुरक्षा, वेरीकेट, विभागीय स्टाल, सेक्टर, उप सेक्टर के तथा डी व्यवस्था शामिल है। इसी तरह मुख्य मंच पर बैठक व्यवस्था, स्टाल आवंटन, कार्यक्रम स्थल पर बैनर फ्रेम तैयार कराना, कट आउट, शिलान्यास, भूमि-पूजन, लोकार्पण के पत्थर का निर्माण तथा शिलान्यास हेतु आवश्यकतानुसार पण्डाल, पर्दे, फीता, पूजन सामग्री की व्यवस्था, चरण पादुका, वनाधिकार, तेंदूपत्ता बोनस के हितग्राहियों के अंतिम चयन करने की व्यवस्था, मुख्य मंच पर कन्या पूजन, असंगठित मजदूरों के हितग्राहियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने, दिव्यांगो के लिए स्थल नियत कर सुव्यवस्थित रूप से बैठने की व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह अन्य कार्यों के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। कलेक्टर माल सिंह ने अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि वे सौपे गये दायित्व की तैयारी पूर्ण करते हुए कार्यक्रम प्रभारी वनमण्डलाधिकारी, अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी पाली को प्रतिवेदन समय पूर्व प्रस्तुत करेगे। इस कार्य में लापरवाही या शिथिलता किसी भी दशा में क्षम्य नही होगी।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ
उमरिया। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण तथा, या कार्यशील पंूजी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का लाभ कवेल नवीन उद्यमो की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के तहत परियोजना लागत 50 हजार होगी। इस हेतु आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नही होगा। राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन के अन्त्योदय, प्राथमिक परिवार का सदस्य की पात्रता होनी चाहिए। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, क्रीमीलेयर को छोडक़र, महिला अल्पसंख्यक, निशक्त जन विमुक्त घुमक्कड़ एवं अद्र्ध घुमक्कड़ हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिक तक 15 हजार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

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Published on:
05 May 2018 05:46 pm
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