30 दिन में होगा समस्याओं का निराकरण
उमरिया. एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश से राज्य शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गई है। मप्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड उमरिया के अधीक्षण यंत्री शिबु सेमुयल ने उपभोक्ताओं से योजना में उपलब्ध दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर योजना का लाभ ले सकते हैं। सेमुयल ने बताया कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ 15 दिसंबर तक वितरण कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर ले सकेंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण निम्न आय घरेलु बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाईयों के मद्देनजर एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों कि 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली को आस्थगित किया गया था।
समाधान योजना में आस्थगित की गई राशि के भुगतान के लिए 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहले विकल्प के रूप में मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान माशिक किश्तों में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। इन दोनों विकल्पों में माफ की जाने वाली 100 प्रतिशत अधिभार की पूरी राशि और माफ की गई। मूल राशि का 50 प्रतिशत संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा। माफ की गई मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन कर इसके एवज में वितरण कम्पनी को सब्सिडी दी जाएगी।
30 दिन में होगा आवेदनों का निराकरण
अधीक्षण यंत्री ने बताया कि ऊर्जा मंत्री तोमर ने वितरण कंपनियों को निर्देशित किया है कि योजना में अंतिम तिथि 15 दिसम्बर तक प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण 30 दिन में करना सुनिश्चित करें। बिजली उपभोक्ता द्वारा योजना की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर वितरण कंपनी द्वारा आस्थगित की गई राशि का समावेश कर आगामी माह के बिल जारी किए जाएंगे।