DM announced: liquor shops open from 31 March to 1 April night उन्नाव में शराब की थोक और फुटकर दुकानदारों के लिए जिलाधिकारी ने नया आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच रात में थोक और फुटकर की दुकानें खुली रहेंगी।
DM announced, liquor shops open from 31 March to 1 April night, know reason उन्नाव में सभी नई शराब की दुकान 31 मार्च की रात 10 बजे से रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि थोक की दुकान 31 मार्च से 1 अप्रैल तक पूरी रात खुली रहेगी। इस दौरान फुटकर लाइसेंस धारकों को मदिरा की सप्लाई की जाएगी। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने यह आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान थोक और फुटकर दुकानदारों को मदिरा की आपूर्ति की जायेगी।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि वर्ष 2024-25 के फुटकर दुकानों के लाइसेंस धारकों को दुकान के संचालन के लिए 31 मार्च 2025 की रात 10 बजे से 12 बजे तक दुकान खोलने का आदेश दिया है। इस दौरान 2 घंटे में स्टॉक टेकिंग पीएसओ मशीन की वापसी और अन्य प्रशासनिक कार्य संपादित के जाएंगे। इस दौरान शराब की बिक्री नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि 2025-26 के नवीन फुटकर दुकानों के लाइसेंस धारकों को 31 मार्च से 1 अप्रैल की रात 12 बजे तक दुकान खोले जाने का आदेश दिया गया है। इस दौरान फुटकर नवीन लाइसेंस धारकों को थोक की दुकानों से मदिरा लेने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस दौरान केवल थोक दुकानों से मदिरा ली जा सकती है एवं दुकान में रखरखाव संबंधित कार्य का संपादन किया जाएगा। किसी भी हालत में मदिरा की बिक्री नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश के समस्त थोक लाइसेंस धारकों को भी 31 मार्च से 1 अप्रैल पूरी रात दुकान खुली रहेगी। जिससे कि नवीन फुटकर लाइसेंस धारकों को 1 अप्रैल की प्रातः 10 बजे से मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके।