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Delhi High Court reject Kuldeep Singh Sengar plea उन्नाव के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सजा को निलंबित रखने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया है। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के मामले में दी गई उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया था। जिसके बाद दिल्ली की सड़कों में जमकर हंगामा हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। दोनों पक्षों से सोशल मीडिया पर बयानबाजी बाजी का दौर भी जारी हो गया था।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म मामले और पीड़िता के पिता की मौत के मामले में तिहाड़ जेल में बंद कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत के मामले में मिली 10 साल की सजा को निलंबित रखने की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई थी। इस पर कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा मिली थी। इस सजा को निलंबित रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़ित के पक्ष में कई सामाजिक संगठनों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर जमानत का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया था। जिससे कुलदीप सिंह सेंगर के बाहर आने का रास्ता भी बंद हो गया।
Updated on:
19 Jan 2026 03:51 pm
Published on:
19 Jan 2026 03:18 pm
