DM ordered to close liquor shop जिलाधिकारी ने आबकारी की सभी प्रकार की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। इस बंदी के दौरान होने वाली नुकसान की भरपाई भी नहीं की जाएगी। इसकी जानकारी आबकारी आयुक्त प्रयागराज सहित संबंधित अधिकारियों को दी गई है।
UP Dry Day उन्नाव में लोक शांति बनाए रखने के लिए शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत यह घोषणा की गई है। अब शराब की दुकान 14 मार्च को अपरण 5 बजे तक बंद रहेगी। जिसमें आबकारी विभाग से जुड़ी सभी दुकान शामिल हैं। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने यह आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने शराब की सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश 13 मार्च 2025 को रात 10 बजे से 14 मार्च 2025 के अपराह्न 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान देसी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप और भांग की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश सभी थोक और फुटकर दुकानदारों के लिए दिया गया है।
जिलाधिकारी के आदेशानुसार एफएल अनुज्ञापन-7 तथा एफएल- 49/41 के समस्त अनुज्ञापन की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि इस बंदी के लिए शराब ठेका लाइसेंस धारकों को कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा। इस आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। इसकी जानकारी आबकारी आयुक्त प्रयागराज, पुलिस अधीक्षक उन्नाव, अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, सभी उप जिलाधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सभी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को दी गई है।