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रिजल्ट के पहले सपा पर गिरी गाज, सपा विधायक की जा सकती है विधायकी

एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी को उन धाराओं का दोषी माना। जिसमें 10 वर्ष या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।‌ ऐसे में उनकी विधायकी खतरे में पड़ गई है। ‌

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Jun 03, 2024

समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी अब विधायक नहीं रह पाएंगे। जिन धाराओं में उन्हें दोषी माना गया है। उसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा है। स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 323, 504 और 506 के अंतर्गत दोषी पाया है। ‌ सजा 7 जून को सुनाई जाएगी। अदालत से दोषी पाए जाने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी के पारिवारिक जनों में आक्रोश दिखा। पुलिस को मौके से हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

7 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने थाने में तहरीर दिया था। जिसमें उन्होंने बताया कि विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित अन्य लोगों ने उनके घर में कब्जा करने की नीयत से आग लगा दी। पुलिस ने विवेचना के बाद पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें दोनों भाइयों के अतिरिक्त शौकत पहलवान मोहम्मद शरीफ और इसराइल आटेवाला शामिल है। ‌

रिजवान सोलंकी ने कहा-

एमपी एमएलए कोर्ट ने आज उपरोक्त मामले में पांचो को दोषी माना। सजा सुनाए जाने की तारीख 7 जून निश्चित की गई है। इधर दोषी माने जाने के बाद अदालत से बाहर निकल रहे रिजवान सोलंकी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा ऊपर वाला है, उनके साथ इंसाफ होगा।

क्या कहते हैं वकील?

वकील शाहिद नकवी ने कहा कि आईपीसी की धारा 436 में सभी को दोषी माना गया है। इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

Updated on:
04 Jun 2024 07:27 am
Published on:
03 Jun 2024 11:00 pm
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