आतिशबाजी और विस्फोटक पदार्थ के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय व परिवहन के लिए ऑनलाइन जारी होंगे।
वाराणसी. जिले में अब आतिशबाजी और भंडारण के लिए लाइसेंस लेने के लिए डीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह व्यवस्था अब ऑनलाइन कर दी गई है। इसके तहत आतिशबाजी और विस्फोटक पदार्थ के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय व परिवहन के लिए ऑनलाइन जारी होंगे। अपर मुख्य सचिव शासन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि लाइसेंस के लिए कारोबारी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सिटिजन लॉगिन के द्वारा ऑनलाइन व जनसेवा केंद्र पर प्रार्थना पत्र भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ता ऑनलाइन फार्म भरेगा। साथ ही मांग के अनुसार निर्धारित दस्तावेज ऑनलाइन ही संबद्ध होंगे। बता दें कि इससे पहले दुकानदारों, कारोबारियों को पहले मैनुअली फार्म डीएम कार्यालय में जमा करने पड़ते थे।
चालान के माध्यम से जमा होगी फीस
पत्र में यह भी कहा गया है कि फीस, आदि चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा। यूजर चार्ज पेमेंट गेटवे के जरिए होगा। इसके बाद फार्म जिलाधिकारी की यूजर आईडी पर जाएगा। सारी जानकारी सत्यापन में ठीक पाए जाने पर उपभोक्ता की आईडी पर डिजिटल ऑनलाइन लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।