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Tariff: टैरिफ के बाद एक और मामले में ट्रंप को कोर्ट तक घसीटने की तैयारी, मिल गया फाइनल अल्टीमेटम

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ को गैर-कानूनी करार दिया। ट्रंप के विरोधी सांसद ने इस फैसले पर खुशी जताई, कहा कि कोर्ट ने वही किया जो सब जानते थे।

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Feb 21, 2026
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

टैरिफ पर अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी सांसद ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने भी ट्रंप के टैरिफ को 'गैर-कानूनी' बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि पैसा वापस किया जाना चाहिए।

सांसद ने कहा- सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो सब जानते थे। सब जानते थे कि कोर्ट ऐसा ही फैसला सुनाने वाली है। लेकिन इसने अमेरिका को अफरा-तफरी में डाल दिया है। ट्रंप ने जो भी वादे किए थे कि वह मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस लाने के लिए बढ़ रहे हैं, वे कम हो गए हैं।

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दस साल के बच्चे जैसे हैं ट्रंप

अमेरिकी सांसद ने कहा- ट्रंप का दावा था कि टैरिफ से अमेरिका में कीमतें गिरेंगी, जो बढ़ गई हैं। अमेरिका में लोगों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि टैरिफ की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। ट्रंप ने अपने पूरे भाषण में कीमतों का जिक्र नहीं किया।

उन्होंने कहा- ट्रंप दस साल के बच्चे जैसे हैं, नाम लेकर बुलाना, पैर पटकना, सुप्रीम कोर्ट के जजों को डांटना। वह एक बच्चे जैसे हैं।

जब उनसे पूछा गया कि ट्रंप के सुप्रीम कोर्ट के जजों को नीचा दिखाने के बारे में वह क्या सोचते हैं, तो शूमर ने कहा- मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा है।

एक और प्लान लेकर आ रहे हैं ट्रंप

सांसद ने कहा- ट्रंप को यह कहना चाहिए था कि अरे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं उनसे छुटकारा पा रहा हूं। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वह वही टैरिफ लगाने का एक और प्लान लेकर आ रहे हैं जिससे कीमतें बढ़ती रहेंगी, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स खत्म होंगी, महंगाई बढ़ेगी, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। ये सभी बुरी चीजें वह फिर से करने वाले हैं।

पैसे नहीं लौटाएंगे तो कोर्ट में मिलेंगे

जब शूमर से पूछा गया कि जब वे पैसे वापस नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा- कोर्ट में मिलते हैं। वे फिर से कोर्ट में होंगे। अगर टैरिफ गैर-कानूनी हैं, तो पैसा वापस करना होगा। और ट्रंप कानून को नजरअंदाज करने, कानून तोड़ने, कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते रहते हैं।

सांसद ने कहा- लगभग दो-तिहाई मामलों में, जिनमें हमने ट्रंप पर केस किया है, सिर्फ सीनेट पर ही नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी जो उनके कानून तोड़ने की परवाह करते हैं, वह हार गए हैं। दो जजों ने उनके खिलाफ वोट दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एजेंडे को एक बड़ा कानूनी झटका दिया। उन्होंने 6-3 से फैसला सुनाया कि उनके बड़े ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी थे क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत अपने अधिकार का उल्लंघन किया।

कोर्ट ने कहा- टैरिफ पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं, बल्कि संसद के पास हैं। ट्रंप ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे 'शर्मनाक' बताया।

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