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साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 5 साल की जेल, जानिए कोर्ट ने क्यों लिया ये फैसला

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 5 साल की जेल की सजा सुनाई है।
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Jan 16, 2026
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दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल (ANI)

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को शुक्रवार को सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला दिसंबर 2024 में उनके द्वारा अल्पकालिक मार्शल लॉ लागू करने के विवादित कदम से जुड़ा मामला है।

यून पर सैन्य फोन से रिकॉर्ड हटाने के आरोप

कोर्ट ने पाया कि यून ने जांचकर्ताओं को जनवरी 2025 में हिरासत में लेने से रोकने का प्रयास किया, कैबिनेट सदस्यों की सलाह को अनदेखा किया, और मार्शल लॉ हटाए जाने के बाद संशोधित मार्शल लॉ घोषणा तैयार करके उसे नष्ट कर दिया। इसके अलावा उन पर सुरक्षित सैन्य फोन से रिकॉर्ड हटाने का आदेश देने का भी आरोप था। हालांकि प्रेस स्टेटमेंट्स और कुछ कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों से जुड़े आरोपों में उन्हें बरी कर दिया गया।

जज ने अपराधों को “बहुत गंभीर” करार दिया

सुनवाई के दौरान, जिसमें यून स्वयं मौजूद थे और जो लाइव प्रसारित की गई थी, जज बेक डे-ह्यून ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने कृत्यों पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। जज ने अपराधों को “बहुत गंभीर” करार देते हुए उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए CIO (Corruption Investigation Office) के अधिकार क्षेत्र के तहत कार्रवाई की पुष्टि की।

10 साल की सजा की मांग

विशेष अभियोजकों ने यून के लिए 10 साल की सजा की मांग की थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य संस्थाओं का निजीकरण करके अपने कार्यों को छिपाया और सही ठहराया। इस फैसले के बाद, अगले महीने एक अलग ट्रायल में यून पर मार्शल लॉ लागू करने के दौरान विद्रोह (insurrection) का नेतृत्व करने का मामला भी तय होगा। योनहाप न्यूज के अनुसार, इस मामले में फैसला 19 फरवरी 2026 को आने की संभावना है।

यून के ट्रायल का तीसरा मौका

यून कुल 8 अलग-अलग ट्रायल का सामना कर रहे हैं, जिनमें उनकी पत्नी से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और 2023 में एक मरीन की मौत से संबंधित मामले शामिल हैं। यह दक्षिण कोरिया में किसी पूर्व राष्ट्रपति के ट्रायल का तीसरा मौका है जब सुनवाई लाइव प्रसारित की गई। इससे पहले 2018 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून-ह्यून और ली म्योंग-बक की सुनवाई भी लाइव हुई थी।

Updated on:
16 Jan 2026 01:42 pm
Published on:
16 Jan 2026 01:27 pm
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