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सात समंदर दूर बैठे पति-पत्नी का वीडियो कॉल पर तलाक

सात समंदर दूर बैठे पति-पत्नी का तलाक संभव है और वो भी एक जगह पर आए बिना और ऐसा देखने को भी मिला है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।
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Aug 05, 2026
Surat family court
सूरत फैमिली कोर्ट (File Photo)

तलाक के लिए अब पति-पत्नी का एक ही देश में होना या अदालत में आमने-सामने खड़ा होना जरूरी नहीं रह गया है। सूरत फैमिली कोर्ट में सामने आए एक मामले में कनाडा में रह रही पत्नी और पश्चिम अफ्रीका के सिएरा लियोन में रह रहे पति ने भारत आए बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए गवाही दी और अदालत ने तलाक का दावा मंजूर कर दिया। दोनों ने पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए सूरत फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी।

2023 से रह रहे थे अलग

मामले के अनुसार सूरत के महिधरपुरा के निवासी का वर्ष 2015 में सूरत केे उत्राण क्षेत्र निवासी महिला से विवाह हुआ था। शुरुआती वर्षों में दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में दोनों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ने लगे। आए दिन ही खटपट होने लगी, जिससे दोनों के बीच दूरियाँ बढ़ने लगीं। इसी वजह से मार्च 2023 से दोनों ने अलग होने का फैसला लिया और अलग रहने लगे। बाद में रोजगार के सिलसिले में पति सिएरा लियोन और पत्नी कनाडा चली गई। दोनों ने स्थायी रूप से अलग होने का फैसला किया और सूरत फैमिली कोर्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए तलाक का दावा दायर कर दिया।

गवाही के लिए भारत बुलाना या दूतावास भेजना चुनौती

मामला जब साक्ष्य के चरण में पहुंचा तो दोनों पक्षकारों की व्यक्तिगत मौजूदगी और शपथपत्र को लेकर सवाल खड़ा हुआ। सामान्य प्रक्रिया के तहत दोनों को भारत आकर अदालत में उपस्थित होना पड़ता या संबंधित देश में भारतीय दूतावास के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती। विदेश में रह रहे दोनों पक्षकारों के लिए भारत आना समय और खर्च, दोनों लिहाज से मुश्किल था। ऐसे में पति और पत्नी दोनों की ओर से अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष डिजिटल माध्यम से गवाही कराने का विकल्प रखा, जिससे कोई असुविधा न हो।

हाईकोर्ट के फैसले का हवाला, वीडियो गवाही को मंजूरी

अधिवक्ताओं ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति मांगी। दलील स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट ने दंपती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए गवाही देने की अनुमति दी जिससे मामला आगे बढ़ पाया।

Updated on:
05 Aug 2026 02:50 am
Published on:
05 Aug 2026 02:46 am