
बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया के नुकसान से बचाने के लिए मेटा (Meta) ने अमेरिका (United States of America) में फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) के इस्तेमाल पर बड़ी पाबंदियाँ लगाने पर सहमति जताई है। अमेरिकी राज्यों, वॉशिंगटन डीसी और अमेरिकी क्षेत्रों के साथ हुए समझौते के तहत 18 साल से कम उम्र के यूज़र्स के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक दोनों प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बंद रहेगा। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल की रोजाना दो घंटे की संयुक्त सीमा होगी।
फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल की रोजाना दो घंटे की संयुक्त सीमा को बढ़ाने के लिए माता-पिता की अनुमति ज़रूरी होगी। नए नियमों में सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक नोटिफिकेशन बंद रखने का प्रावधान होगा।
मेटा उम्र की पहचान की व्यवस्था मज़बूत करेगा और किशोरों के लिए संवेदनशील कंटेंट पर नियंत्रण बढ़ाएगा। लाइक काउंट जैसी कुछ सुविधाएं भी नाबालिगों के लिए डिफॉल्ट रूप से छिपाई जाएंगी। मेटा समझौते के तहत अमेरिकी राज्यों और शामिल अमेरिकी क्षेत्रों को हर्जाना भी देगा। यह रकम 10 साल में किस्तों में दी जाएगी।
दरअसल 2023 में अमेरिका के 29 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने मेटा पर मुकदमा किया था। आरोप था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐसे फीचर जानबूझकर डिज़ाइन किए गए, जो बच्चों और किशोरों को ज़्यादा देर तक सोशल मीडिया पर बनाए रखते हैं। बाद में यह गठबंधन बढ़कर सभी राज्यों, वॉशिंगटन डीसी, पुएर्टो रिको, अमेरिकन समोआ और नॉर्थर्न मारियाना आइलैंड्स तक पहुंचा। 26 अगस्त 2026 को मेटा ने इन राज्यों के अटॉर्नी जनरल के साथ समझौता किया।
मेटा की यह व्यवस्था फिलहाल सिर्फ अमेरिका में ही लागू होगी। भारत (India) में इसके फिलहाल लागू होने की कोई योजना नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर उम्र की सीमा, स्क्रीन टाइम और पैरेंटल कंसेंट जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। भारतीय नीति निर्माता अमेरिका के इस समझौते को संभावित मॉडल के तौर पर देख रहे हैं। भारत में फिलहाल रात में फेसबुक-इंस्टाग्राम बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ है।