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आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन ने अनुच्छेद 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया न्यायिक आतंकवाद

Mushaal Hussein Mullick Reacts On Indian Supreme Court Verdict On Article 370: अनुच्छेद 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने नाराज़गी जताते हुए प्रतिक्रिया जाहिर की है।

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Mushaal Hussein Mullick

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सही करार दिया और जम्मू-कश्मीर कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए वहाँ भारतीय संविधान के लागू होने की ही बात कही। केंद्र सरकार के 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने से पाकिस्तान में नाराज़गी है और कई पाकिस्तानी नेता और दूसरे लोग इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। भारतीय जेल में बंद आतंकी यासीन मलिक (Yasin Malik) की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक (Mushaal Hussein Mullick) ने हाल ही में इस बारे में अपनी प्रतिरकिया जाहिर की है। मुशाल इस समय पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक काकर (Anwaar-ul-Haq Kakar) की विशेष सहायक है।


न्यायिक आतंकवाद

मुशाल ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 पर मुहर लगाने के फैसले का विरोध करते नाराज़गी जताई और इसे न्यायिक आतंकवाद बताया।

कश्मीरियों के साथ अन्याय

मुशाल ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 पर मुहर लगाने के फैसले को कश्मीरियों के साथ अन्याय बताया। मुशाल ने इस फैसले को संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों का उल्लंघन भी बताया।


पीएम मोदी की तुलना की नेतन्याहू से

मुशाल ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की तुलना इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) से की। मुशाल बने कहा कि नेतन्याहू की ही तरह मोदी भी ज़्यादा से ज़्यादा हत्याएं और नरसंहार करना चाहते हैं।

पीएम मोदी का राजनीतिक स्टंट

मुशाल ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को पीएम मोदी का राजनीति स्टंट भी बताया।

RSS को बताया भारतीय आतंकवादी संगठन

मुशाल ने RSS पर भी निशाना साधा। मुशाल ने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ को भारतीय आतंकवादी संगठन बताया।

यह भी पढ़ें- जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने अनुच्छेद 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया गलत



Published on:
14 Dec 2023 11:28 am
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