
बीपीएल सूची में दर्ज अमरकंटक नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम
अनूपपुर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण योजना प्रणाली में ऐसे परिवारों जो गरीबी रेखा से उपर और सक्षम हो खाद्यान्न योजना से अपना नाम विलोपित करने की अपील कर चुका है। बावजूद नगरपंचायत अमरकंटक अध्यक्ष प्रभा पनाडिय़ा के पति का नाम बीपीएल सूची में दर्ज पाया गया। इस सम्बंध में पुष्पराजगढ़ एसडीएम ऋषि सिंघई ने ३ सितम्बर २०१९ को सीएमओ अमरकंटक को पत्र जारी कर दर्ज नाम को विलोपित करने के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि इस सम्बंध में बाबा हनुमानदास निवासी गोपाल आश्रम अमरकंटक ने शिकायत करते हुए ग्राम अमरकंटक में नगरपंचायत अध्यक्ष पति राजेन्द्र कुमार पनाडिय़ा का नाम बीपीएल की सूची में अवैध रूप से दर्ज होने की बात कही। जिसकी जांच कराकर काटने की अपील की थी। शिकायत की जांच नायब तहसीलदार पुष्पराजगढ़ द्वारा की गई। जिसमें तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन में बताया कि नगर पंचायत अमरकंटक में संधारित बीपीएल रजिस्टर सूची के सरल क्रमांक ६५६ में जारी राशन कार्ड क्रमांक ६९७ में बीपीएल सर्वे क्रमांक १०२१ में राजेन्द्र कुमार पिता रामदास पनाडिय़ा वार्ड क्रमांक ४ बराती अमरकंटक दर्ज पाया गया है। जिसके परिवार में कुल सदस्य प्रभा पनाडिय़ा, लवकेश, कुनाल पुत्री भावना अभिलाषा का नाम दर्ज है। वर्तमान में प्रभा पनाडिय़ा नगरपंचायत अध्यक्ष के रूप में जनप्रतिनिधि है। जबकि मप्र. नगरपालिका पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते नियम के तहत पंचायतों की दशा में २४०० रूपए तथा ११०० रूपए ससत्कार भत्ता प्रतिमाह कुल ३५०० रूपए दिए जाने का प्रावधान है। इन कारणों में बीपीएल सूची में प्रभा पनाडिय़ा के पति का नाम अवैधानिक रूप से दर्ज है। जिसे बीपीएल की सूची से अलग किया जाए, व की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराए।
Published on:
11 Oct 2019 02:39 pm

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