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फर्जी अंकसूची से महिला ने न्यायालय में पाई नौकरी, दर्ज हुआ प्रकरण

दूसरे की अंकसूची में खुद का नाम दर्ज करके एक महिला ने न्यायालय में भृत्य पद पर नौकरी पा ली,

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Ashoknagar The fake numeral list of the eighth grade, on which the woman got a job in the court.

अशोकनगर. दूसरे की अंकसूची में खुद का नाम दर्ज करके एक महिला ने न्यायालय में भृत्य पद पर नौकरी पा ली, लेकिन गुना के एक व्यक्ति ने शिकायत कर अंकसूची को फर्जी बताया। दो साल बाद में जांच में अंकसूची फर्जी पाए जाने पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

2016 में जिला न्यायालय में आकस्मिता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भृत्य, चौकीदार, वाटरमेन और माली के पद पर नियुक्तियां हुईं तो गुना के गुलाबगंज कैंट निवासी शीला चिड़ार पत्नी रामजीलाल चिड़ार ने मावि कैंट गुना की आठवी कक्षा की वर्ष 1999 की अंकसूची लगाकर भृत्य पद पर नौकरी पा ली।

89 दिवस की यह अस्थाई नौकरी पा लेने पर गुना के ही महावीर कॉलोनी निवासी हरगोविंद पुत्र नंदराम चिड़ार ने शिकायत की। इस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश से मामले की जांच कराई, इसमें अंकसूची कूटरचित पाई गई। इस पर जिला एवं सत्रन्यायाधीश ने आदेश जारी कर बेईमानी पूर्वक नौकरी प्राप्त करना पाते हुए 20 सितंबर को शीला चिड़ार की सेवा समाप्त कर दी। जिला एवं सत्र न्यायालय के जिला नाजिर प्रकाशचंद पुत्र किशोरीलाल कोली की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने शीला चिड़ार के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

सुनील की जगह अंकसूची में लिख दिया अपना नाम
आठवीं कक्षा की वर्ष 1999 की अनुक्रमांक 132441 को स्वयं द्वारा प्रमाणित कर नौकरी पाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। उसके बारे में न्यायालय ने गुना जिला शिक्षा अधिकारी के रिकॉर्ड में जांच कराई तो रिकॉर्ड में इस अनुक्रमांक पर सुनील पुत्र रामजीलाल लिखा पाया गया। पुलिस का कहना है कि इससे स्पष्ट होता है कि अंकसूची में सुनील का नाम मिटाकर कूटरचित कर शीला चिड़ार नाम लिखकर नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल किया गया।

आटो की टक्कर से बालक घायल
अशोकनगर. न्यायालय के सामने बरखेड़ी पर एक सात वर्षीय बालक को एक आटो चालक ने लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार आटो क्रमांक एमपी ६७ जी ०७११ के चालक ने बालक राम पुत्र घनश्याम पटेल को बुधवार शाम साढ़े ६ बजे लापरवाही से आटो चलाते हुए टक्कर मार दी जिससे बालक को गंभीर चोटे आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया।