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माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9वीं से 12वीं कक्षा की दो प्री-बोर्ड परीक्षाएं, इन्हें मिला नोटिस

कोलाहल पर प्रशासन सख्त...

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Investigation of 232 shops in ten days, notice to 28 on disturbances, license of 19 canceled

अशोकनगर. हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी की दो प्री-बोर्ड और वार्षिक सहित इस बार लगातार तीन माह परीक्षा चलना हैं, जो 1& जनवरी से शुरु हो चुकी हैं। लेकिन रातभर जारी डीजे का तेज शोर छात्र-छात्राओं को परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रहा है।

छात्रों की समस्या देख प्रशासन भी इस शोर पर सख्त हो चुका है और एसडीएम ने खुद पर दुकानों पर पहुंचकर डीजे संचालकों को नोटिस दिए, साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई होगी।

सोमवार को एसडीएम सुरेश जादव और नायब तहसीलदार दीपेश धाकड़ खुद ही शहर में डीजे संचालकों के पास पहुंचे और 10 डीजे संचालकों को नोटिस दिए। इस दौरान डीजे की कई दुकानें बंद मिलीं, तो दुकानों के शटर पर अधिकारियों ने नोटिस चस्पा कराए हैं।

प्रशासन के मुताबिक शहर में करीब डीजे की &0 दुकानें हैं और &0 मैरिज गार्डन हैं। जिन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, साथ ही बैंड संचालकों को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस में कहा है कि विभिन्न कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, जिससे आमजनों को परेशानी हो रही है।

साथ ही छात्र-छात्राओं को भी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए मप्र कोलाहल अधिनियम के 1985 के अनुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल करें। पिछले वर्षों में हर साल जहां 9वी से 12वी तक वार्षिक परीक्षा से पहले एक प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाती थी।

लेकिन इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9वी से 12वी कक्षा की दो प्री-बोर्ड परीक्षाएं कराने के निर्देश साथ दिए हैं। पहली प्री-बोर्ड परीक्षा 1& जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो 24 जनवरी तक चलेगी।

साथ ही दूसरी प्री-बोर्ड परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी। एक मार्च से बोर्ड की वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को इस बार &0 मार्च तक कराने के निर्देश शासन ने दिए हैं, इससे लगातार तीन माह तक परीक्षाए जारी रहेंगी।

चेतावनी: उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई
न्यायालय की गाइड लाइन अनुसार रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल पूर्ण प्रतिबंधित रहता है। साथ ही मप्र कोलाहल अधिनियम के तहत दिन में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए ध्वनि की सीमा निर्धारित है।

नोटिस में एसडीएम ने स्पष्ट रूप से डीजे संचालकों, मैरिज गार्डन और बैंड संचालकों को चेतावनी दी है कि अब यदि आपने कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम अशोकनगर सुरेश जादव के अनुसार सभी डीजे संचालकों, मैरिज गार्डनों और बैंड संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं, करीब 10 दुकानदारों को आज नोटिस दे दिए हैं। यदि अब कोई उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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