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पाकिस्तान में हथियार के बल पर कराया लड़की का धर्म परिवर्तन, फिर कर दिया निकाह

लड़की नाबालिग बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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Kapil Tiwari

Dec 22, 2017

conversion in pakistan

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कराची: हाल ही में पाकिस्तान के एक अखबार ने रिपोर्ट छापी थी कि उनके देश में सिखों के जबरन धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, जिसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। पाकिस्तान में सिर्फ सिख ही नहीं बल्कि हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, इसको बयां करने वाला एक मामला सामने आया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर पहले तो उसका धर्म परिवर्तन किया गया और उसके बाद उसका जबरन निकाह करा दिया गया। जब लड़की की पिता ने मदद के लिए सभी जगह का दरवाजा खटखटाया तो कहीं से उसे मदद नहीं मिली। हालांकि पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 365 और 34 के तहत शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

हथियार के बल पर लड़की को कर लिया था अगवा
एक पाकिस्तानी अखबार की खबर के मुताबिक, ये पूरी घटना पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थार गांव की है। यहां की रहने वाली लड़की को पहले तो कुछ लोगों ने हथियार के बल पर अगवा कर लिया और उसके बाद जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह करा दिया। वहीं लड़की के पिता ने जब गांव के बड़े लोगों से मदद की गुहार लगाई तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। खबर की मानें तो लड़की का निकाह नसीर लुन्जो नाम के एक शख्स के साथ कर दिया गया है।

बेटी की राह देख रहा है एक बाप
पूरी घटना बताते हुए लड़की के पिता होरी मेघावर ने बताया है कि वारदात वाले दिन आरोपियों के पास हथियार थे, इस वजह से वह चाहकर भी विरोध नहीं कर सके। उनका कहना है कि पुलिस को शिकायत घटना के तुरंत बाद ही दे दी गई, लेकिन अभी तक उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला है।

पुलिस ने पकड़े हैं ती संदिग्ध, कोर्ट तक पहुंचा मामला
उधर, थार के पुलिस अधिकारी अमीर सौद का कहना है कि केस दर्ज कर तीन संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस को लड़की का धर्म परिवर्तन संबंधी दस्तावेज मिले हैं। जिसमें सिंध हाईकोर्ट में अगवा लड़की व उसके पति की तरफ से याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। अदालत 17 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। अधिकारी का कहना है कि अगवा लड़की नाबालिग है, लिहाजा अदालत ही इसमें फैसला करेगी।

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