5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिंगापुर: भारतीय मूल के बिजनैसमैन को 10 साल की सजा, भारत-श्रीलंका में फर्जी स्कीम फैलाने का है आरोप

सिंगापुर में भारतीय मूल के बिजनैसमैन पर फर्जी स्कीम में निवेश का आरोप भारत-श्रीलंका में अलग-अलग तरीकों से करता था ठगी

2 min read
Google source verification
Jail

सिंगापुर। एक भारतीय मूल का बिजनेसमैन ( indian origin man ) सिंगापुर में धोखाधड़ी ( fraud ) के मामले का दोषी पाया गया है। शुक्रवार को सेल्लियाया सुरेश नाम के इस शख्स पर दो फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीमों ( fraud schemes ) के मामले में आरोप साबित हुए हैं। सुरेश की सिंगापुर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसी के मदद से वो अपना फर्जीवाड़ा पूरा करता था। सुरेश ने इनमें से एक फर्जी इन्वेस्टमेंट भारत में किया था।

भारत-श्रीलंका में दो फर्जी स्कीमों में कराता था निवेश

शुक्रवार को अदालत ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया। पुलिस के मुताबिक 49 वर्षीय सुरेश ने भारत में विला से संबंधित एक स्कीम और श्रीलंका में केकड़ों की खेती से संबंधित एक एक्वाब्रीड स्कीम में निवेश करने का ऑफर करता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने भारत में विला में निवेश करने वाले लोगों से दावा किया था कि अगर वे पहले टैक्स का भुगतान करते हैं तो वे विला को अच्छे लाभ के साथ बायबैक व्यवस्था (Buyback arrangement) में बेच भी सकते हैं।

सिंगापुर: भारतीय मूल के निजी बैंकर को 13 साल की सजा, जालसाजी का आरोप

10 साल की जेल की सजा और जुर्माना भी

इसके साथ ही श्रीलंका के एक्वाब्रीड स्कीम में निवेश करनेवालों को 'आरबीआई एक्वाकल्चर बॉन्ड (RBI Aquaculture Bond)' के तहत सालाना रिटर्न्स मिलेंगे। पुलिस के मुताबिक सुरेश पर धोखाधड़ी के 23, जालसाजी के 261, औपचारिक दस्तावेज के बिना प्रतिभूतियां (Securities) जारी करने के 141 और अघोषित दिवालिया कंपनी के प्रबंधन के दो मामलों का आरोप लगाया गया है। इन सभी मामलों में उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा एक अन्य मामले में भी दो साल जेल और जुर्माना लगाया गया है।

विश्व से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर ..