
PML-N Leader Hamza Shahbaz (File Photo)
लाहौर। अवैध संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग ( money laundering ) के मामले में लाहौर उच्च न्यायालय ( Lahore High Court ) ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता हमजा शाहबाज़ ( Hamza Shahbaz ) की जमानत याचिका खारिज ( bail plea canceled ) कर दी। पीएमएल-एन ( PML-N ) नेता को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ( NAB ) ने पिछले साल जून में गिरफ्तार किया था।
हाईकोर्ट का यह फैसला गुरुवार को रमजान शुगर मिल ( Ramzan Sugar Mills case ) मामले में हमजा को जमानत देने के बाद आया है। कार्यवाही के दौरान, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी की अध्यक्षता वाली कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने पीएमएल-एन नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई की।
हमजा के वकील सलमान असलम बट ने कहा कि NAB ने दावा किया था कि हमजा की संपत्ति अवैध रूप से बढ़ गई है। लेकिन उनके वकील ने तर्क दिया कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अधिनियम 2010 के तहत NAB हमजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता।
PML-N नेता की संपत्ति 2018 तक 4 बिलियन रुपये बढ़ी: NAB
अदालत ने यह भी पूछा कि हमजा की संपत्ति कितनी बढ़ी है। जबकि NAB के वकील ने कहा कि PML-N नेता की संपत्ति 2018 तक 4 बिलियन रुपये बढ़ गई है। हमजा के वकील ने कहा कि NAB पिछले 15 वर्षों में वृद्धि साझा कर रहा था।
LHC ने तब हमजा के वकील से अपने मुवकिल की संपत्ति में वृद्धि के स्रोत को साझा करने के लिए कहा। बट ने कहा कि उनके सभी मुवकिलों की संपत्ति घोषित की गई और उनके कर रिटर्न उपलब्ध थे, जिसमें हमजा को विदेश से भी पैसा मिला था।
अदालत ने पूछा कि विदेश से पैसा किसने भेजा। इसपर बट ने कहा, उनके (हमजा) के कर रिटर्न में सब कुछ बताया गया है। उन्होंने कहा कि हमजा को रिश्वत या रिश्वत कभी नहीं मिली। अपनी दलीलें पेश करते हुए एनएबी के वकील ने शहबाज शरीफ की पारिवारिक संपत्ति का ब्योरा साझा किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि धन हमजा और उनके परिवार के खातों में के जरिय इधर-उधर हुआ है।
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Updated on:
12 Feb 2020 09:08 am
Published on:
11 Feb 2020 03:53 pm

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