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Azamgarh Crime: छात्रा श्रेया मौत मामले में प्रिंसिपल और क्लास टीचर को मिली जमानत, पुलिस के जांच में बड़ा खुलासा

31 जुलाई को आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा की मौत मामले में एक नया मोड़ आया है। प्रकरण में सीजेएम कोर्ट ने आरोपी प्रधानाचार्य सोनम मिश्रा और कक्षा अध्यापक अभिषेक राय को जमानत दे दी है वहीं दूसरी तरफ, मामले की विवेचना मऊ के सीओ सिटी को सौंप दी गई है।

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छात्रा श्रेया मौत मामले में प्रिंसिपल और क्लास टीचर को मिली जमानत

Shreya Tiwari Case: आजमगढ़ स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की छात्रा श्रेया तिवारी मौत मामले में गिरफ्तार प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और अध्यापक अभिषेक राय को जमानत मिल गई है। पुुलिस के प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सीजेएम कोर्ट ने आरोपी प्रधानाचार्य सोनम मिश्रा और कक्षा अध्यापक अभिषेक राय को जमानत दी है।

गौरतलब है कि 30 जुलाई को आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र स्थित चिल्ड्रेन ग़लर्स स्कूल में 11 वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की संदिग्ध मौत हो गई थी। परिजनों ने प्रिसिंपल और क्लास टीचर पर गम्भीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद पुलिस ने प्रिसिंपल और क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया था।

जानिए पुलिस की प्रारंभिक जांच में क्या मामला सामने आया

श्रेया तिवारी मौत प्रकरण की जांच मऊ के सीओ सिटी धनंजय मिश्रा कर रहे हैं। कोर्ट में जमानत आदेश के अनुसार सीओ ने जांच में यह पाया गया कि छात्रा श्रेया तिवारी के पास कीपैड वाला एक मोबाइल मिला जिसको लेकर प्रिंसिपल ने उन्हें फटकार लगाई थी। पुलिस विवेचना में यह भी सामने आया की छात्रा अपनी घर में आने जाने वाले बिजली मिस्त्री रितिक यादव से फोन पर बात करती थी और वहीं वह सुबह 4:00 बजे टहलते हुए अपने पिता के मोबाइल से सोनू प्रजापति नाम के लड़के से बात करती थी। जब छात्रा के परिजनों को यह बात पता चली कि छात्रा किसी लड़के से बात करती है तो उन्होंने उसे खूब डांटा फटकारा और उसका मोबाइल ले लिया था। बाद में जब स्कूल में रेगुलर चेकिंग के दौरान मोबाइल मिली तो प्रिंसिपल ने यह कहते हुए फटकार लगाई कि तुम्हारे मां बाप को बुलाकर इस बारे में सूचना दी जाएगी . यह सुनकर छात्रा काफी डर गई और उसने उसने अपने मम्मी पापा को बुलाने के लिए मना किया।
इसके बाद प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस के बाहर खड़ा कर दिया. इससे घबराई हुई छात्रा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।
विद्यालय स्टाफ और छात्राओं से पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ की छात्रा के साथ किसी प्रकार की मारपीट या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ था. सीओ सिटी मऊ की इस विवेचना के आधार पर न्यायालय ने आरोपी प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और कक्षा अध्यापक अभिषेक राय को जमानत देने का आदेश दिया।