24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

20 नवंबर 2019 को सोते समय अगवा कर आरोपी ने दिया था घटना को अंजाम

less than 1 minute read
Google source verification
पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. पांच साल की मासूम को सोते समय अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा उसकी हत्या कर देने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने आरोपी को 20 साल की कैद व पांच लाख जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

मुकदमें के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 नवंबर 2019 की रात आरोपी रामप्रवेश चौहान उर्फ लाला पुत्र महेंद्र चौहान निवासी पिचरी थाना मुबारकपुर पाँच वर्षीय मासूम लड़की को सोते समय उठाकर ले गया। उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्यारोपी ने लाश पोखरे के पास फेंक दिया और वहां से फरार हो गया।

पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज कर पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी रामप्रवेश चौहान के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता के पिता समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामप्रवेश को दोषी पाया लेकिन घटना के दिन आरोपी रामप्रवेश की उम्र सत्रह वर्ष से अधिक अठारह साल से कम होने के कारण नाबालिग किशोर मानते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा पाँच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया।