
प्रतीकात्मक फोटो
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करनी के बाद अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने मंगलवार को सुनाया।
मुकदमें के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी रेलवे स्टेशन के समीप एक खानाबदोश परिवार डेरा डाल कर रह रहा था। इसी परिवार की एक बारह वर्षीया लड़की 9 जून 2014 को बाग में लगे नल पर स्नान कर रही थी। तभी आरोपी जैनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी समसपुर थाना दीदारगंज ने पीड़िता को आम देने के बहाने बुलाया। जब पीड़िता आम के लालच में आरोपी जैनुद्दीन के पास गई तब आरोपी ने पीड़िता से छेड़खानी की। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी जैनुद्दीन वहां से भाग गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता तथा समेत कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जैनुद्दीन को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
समूह के नाम पर 2.47 लाख की ठगी
आजमगढ़. गंभीरपुर थाना क्षेत्र में एक जालसाज दंपती ने क्षेत्र की 247 महिलाओं से समूह बनवा कर दो लाख 47 हजार की ठगी कर ली। महिलाआंे को रोजगार देने के लिए सिलाई मशीन देने का झांसा दिया था। सभी महिलाओं से एक-एक हजार रुपये जमा कराए थे। महिलाओं के रुपये जमा करने के बाद आरोपी के मोबाइल पर बात नहीं हो पा रही थी। इसके बाद पीड़ित महिलाए परेशान हो गई। गंभीररपुर थाना क्षेत्र के चक नोनारी बहादुर गांव निवासी कविता देवी पत्नी उमेश ने जालसजा दंपती के विरूद्ध तहरीर दी। पुलिस ने जय प्रकाश व रीता शर्मा पत्नी जयप्रकाश निवासी जिगीसड़ जनपद बलिया के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
Published on:
18 Oct 2022 05:54 pm
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