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VIDEO… बड़वानी के रानीपुरा मोहल्ले में हुई चेन स्नेचिंग की घटना

श्रीराम मंदिर जा रही महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र झपट कर भागे दो बाइक सवार बदमाश

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बड़वानी. शहर थाना क्षेत्र के रानीपुरा मोहल्ले में चेन स्नेचिंग की घटना हुई है। शुक्रवार रात में बाइक सवार दो बदमाश एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र झपट कर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। रानीपुरा निवासी आशा गुप्ता अपनी सहेलियों के साथ पिछले 8-10 दिनों से श्री राम मंदिर जा रहे है। शुक्रवार भी रात करीब 10 बजे ये 4 महिलाएं मंदिर जा रही थी। उसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश उसके पास से गुजरे। बाइक पर बैठे एक बदमाश ने झपट्टा मार कर आशा के गले से सोने का मंगलसूत्र छीन फरार हो गए। आशा कुछ समझ पाती, इससे पहले ही बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

उधर, 4 वर्ष पूर्व हुई हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद
जिले के पलसूद थाने के 4 वर्ष पूर्व हुए हत्या मामले में न्यायालय ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पलसूद पुलिस ने बताया कि जघन्य सनसनीखेज चिंहित अपराध क्रं. 121/2020 धारा 302, 459, 323, 34 भादंवि 25(2) आम्र्स एक्ट प्रकरण थाने पर दर्ज था। जिसमें 21 मई 2020 को मृतक सावकारिया पिता साहदरिया बारेला (35) साल निवासी भुलगांव को पुराने झगड़े की बात को लेकर आरोपी गुमान पिता वासिया बारेला (30), सीराम पिता वासिया बारेला (28), वासीराम पिता वाकडिय़ा बारेला (24), भाईराम पिता वाकडिय़ा बारेला (26) सभी निवासी पालिया फलिया भुलगांव के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया। इस दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर मनोवैज्ञानिक ढंग समुचित साक्ष्य संकलित कर अनुसंधान पूर्ण कर 17 जुलाई 07 2020 को न्यालयय पेश किया गया।
एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया कि प्रकरण की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक गिरीश कवरेती, निरीक्षक करणसिंह रावत द्वारा की गई। जिन्होंने काफी पेशेवर ढंग से विवेचना करते हुए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की पैरवी बीएस चौहान एवं एसएस अजनारे जिला लोक अभियोजक ने की। वहीं प्रकरण की मॉनिटरिंग एसपी द्वारा भी लगातार की जा रही थी। जिसके चलते विशेष न्यायाधीश न्यायालय बड़वानी ने सत्र प्रकरण क्रं. 62/2020 के विचाराण के बाद 6 जुलाई 2023 से आरोपी गुमान, सीराम, वासीराम और भाईराम को आजीवन कारावासा एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया है।