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मेजिक फूड में मिला एक्सपायरी डेट का अमूल दूध, ब्रेड

जांच दल ने किया जब्त, दूषित खाद्य सामग्रियों को किया नष्ट

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मेजिक फूड में मिला एक्सपायरी डेट का अमूल दूध, ब्रेड

मेजिक फूड में मिला एक्सपायरी डेट का अमूल दूध, ब्रेड

बालाघाट.वारासिवनी नगर मुख्यालय में एसडीएम, नगर पालिका, खाद्य विभाग के अमले के द्वारा स्थानीय सब्जी बाजार मेें सब्जी, फल दुकानों में जांच की गई। वहीं व्यापारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसी तरह हॉटल मेजिक फूड में भी छापामार कार्रवाई की गई। जिसमें एक्सपायरी डेट की अमूल दूध, माउंटेन ड्यू, ब्रेड पाई गई। जिसे जांच दल ने जब्त कर लिया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार कलेक्टर ने जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश के बाद सभी तहसीलों मे सघन जांच एवं छापामार कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के अंतर्गत बाजार में आम जनता के खाने के लिए बिकने वाली किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री को मिलावट रहित व एक निर्धारित मानक का होना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह के निर्देश पर जब राजस्व, नगर पालिका, खाद्य एवं औषद्यी विभाग का संयुक्त अमला स्थानीय सब्जी बाजार पहुंचा और सभी दुकानों की जांच करने की कवायद प्रारंभ की तो देखते ही देखते सब्जी व फल दुकानदारों में हड़कंप मच गया। स्थानीय सब्जी बाजार में जांच करने पहुंचे अमले ने दो अलग-अलग दल बनाकर जांच प्रारंभ की। एक दल में नायब तहसीलदार सरिता परस्ते ने सब्जी दुकानों की जांच की। जबकी दूसरे दल खाद्य अधिकारी संध्या मार्को की नेतृत्व में छोटी होटलों व गुमठियों की जांच की। जांच के दौरान जहां दुकानों में सड़ी-गली सब्जियों व फलों को हटाया गया। वहीं दुकानों में अमानक स्तर की पॉलीथिन पाए जाने पर नगरपालिका द्वारा जब्ती बनाकर जुर्माना लगाया गया।
जांच दल ने कटंगी रोड स्थित होटल मेजिक फूड में सबसे पहले होटल के रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान जांच अधिकारी मेजिक फूड के कर्मचारी को साफ-सफाई को लेकर कड़े शब्दों में चेतावनी दी। वहीं मेजिक फूड में एक्सपायरी डेट का अमूल दूध, माउंटेन ड्यू और ब्रेड पाई गई। इसी तरह रसोई गैस के लाल सिलेंडर पाए गए। जिसे अधिकारी द्वारा सम्बंधित विभाग को सौंप दिया गया। दल ने होटल में रखे पनीर का सेम्पल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला पहुंचाया है।
इस मामले में खाद्य एंव औषधि विभाग की संध्या मार्को ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत बाजार में आम जनता के खाने के लिए बिकने वाली किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का जांच की जा रही है। जिन दुकानों मे आवश्यक दस्तावेज नहीं है, उन्हे लायसेंस लेने की ताकिद दी जा रही है।
नायब तहसीलदार सरिता परस्ते ने कहा कि एसडीएम संदीप सिंह की निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय सब्जी बाजार में निरीक्षण कर साफ-सफाई रखने और अमानक स्तर की खाद्य सामग्री पाए जाने पर जुर्माना सहित अन्य कार्रवाई की जा रही है ।